नाबालिग लड़की की शादी के आरोप में तीन को जेल

Three jailed for marrying minor girl
नाबालिग लड़की की शादी के आरोप में तीन को जेल
कर्नाटक नाबालिग लड़की की शादी के आरोप में तीन को जेल

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरू। कर्नाटक के चामराजनगर जिले की एक अदालत ने दो पुजारियों और एक अधेड़ उम्र के बस कंडक्टर को बुधवार को दोषी करार दिया और उन्हें एक नाबालिग लड़की की जबरन शादी कराने के लिए दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया। बाल हितैषी विशेष एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेश पर तीनों को जेल भेज दिया गया।

दोषी व्यक्तियों की पहचान कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) के कंडक्टर एम. रविकुमार, मैसूर के पुजारी के.एन. चंद्रशेखर उर्फ के.एन. शास्त्री और राजेश्वर शास्त्री के रुप में हुई है। अदालत ने रविकुमार को तीन साल और दोनों पुजारियों को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी नाबालिग लड़की को 23 अक्टूबर 2017 को जबरन अपनी कार में ले गया था, जब वह बस का इंतजार कर रही थी। उसने श्रीरंगपटना शहर के गोसाई घाट के पास एक शेड में लड़की को जबरन मंगलसूत्र बांधा था। पुलिस ने कहा कि लड़की नाबालिग है ये जानते हुए पुजारियों ने शादी की रस्में निभाईं और आरोपी कंडक्टर की मदद की। अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित कर दिया गया कि आरोपी ने शादी के बाद नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया और उसे धमकी दी थी।

(आईएएनएस)

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Created On :   28 Sept 2022 7:00 PM IST

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