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75 किलो विस्फोटक के साथ 3 गिरफ्तार, 2 बाइक भी जब्त
डिजिटल डेस्क,सतना। यहां से 75 किलो वजन की 598 जिलेटिन रॉड लेकर रीवा जा रहे 3 बाइक सवारों को रीवा की चोरहटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 2 बाइक पर सवार थे। पुलिस को ये कमायाबी दादर-बनकुइयां मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान मिली। चोरहटा टीआई अनिमेष द्विवेदी को मुखबिर से इस आशय की खबर मिली थी।
कीमत है 75 हजार
पुलिस ने बताया कि एक मोटर साइकिल में राजेश दाहिया पुत्र रामबहोर 29 वर्ष निवासी सकरवट थाना चोरहटा और दीपक यादव पुत्र देवराज 19 वर्ष निवासी बाबूपुर थाना रामपुर बघेलान जिला सतना सवार थे। इनके पास दो बोरी में 398 पीस जिलेटिन रॉड बरामद हुई। इसका वजन 49 किलो 750 ग्राम है। वहीं एक अन्य बाइक में मोहम्मद अखतार पुत्र मोहम्मद असलम 31 वर्ष निवासी ग्राम डाढ़ी थाना चोरहटा को 200 पीस जिलेटिन राड (25 किलो वजन) के साथ पुलिस ने पकड़ा। इस तरह दोनों बाइक से जब्त विस्फोटक की कीमत लगभग 75 हजार है।
सतना से खरीदा गया था विस्फोटक
विस्फोटक के साथ पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने और भी आरोपी बनाए है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि यह विस्फोटक सामग्री निखिल चमडिया निवासी सतना के कहने पर उसके कर्मचारी गजेन्द्र सिंह निवासी सतना द्वारा उपलब्ध कराई गई।
इस तरह पहुंची पुलिस
चोरहटा पुलिस को मुखबिर से यह सूचना मिली कि दादर-बनकुईयां कच्ची सड़क पर राजेश दाहिया और दीपक यादव नाम के लोग बाइक से काफी मात्रा में विस्फोटक सामग्री लेकर जाएंगे और अवैध रूप से ब्लास्ट करेंगे। इससे किसी तरह की जनहानि भी हो सकती है। यह सूचना आते ही पुलिस ने नाकाबंदी लगाई और विस्फोटक सहित आरोपी पकड़े गए।
2 अलग-अलग अपराध दर्ज
पुलिस ने दो अलग-अलग गाड़ियों से विस्फोटक दर्ज कर प्रकरण भी अलग-अलग दर्ज किए है। इस मामले में धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मेें लिया गया है।
पहले भी बरामद हो चुका है 65 किलो विस्फोटक
रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र के नरौरा में 2 अलग-अलग घरों में छापामारी के दौरान हाल ही में 65 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। ये विस्फोटक जिले के अमरपाटन स्थित मैग्जीन से खरीदा गया था। विस्फोटक इतना था कि इससे एक गांव उड़ सकता था। विस्फोटक की अवैध सौदाबाजी के इस मामले में सतना निवासी पीयूष जैन और संजय जैन के अलावा अमरपाटन निवासी संजय चौरसिया के विरुद्ध भी चोरहटा थाने में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 4/5 और 120 बी के तहत अपराध दर्ज है।
Created On :   23 April 2019 1:50 PM IST