बालविवाह में उपस्थित रहने वालों की खैर नहीं, भुगतनी होगी सजा

Those present in child marriage are not well, will have to face the punishment
बालविवाह में उपस्थित रहने वालों की खैर नहीं, भुगतनी होगी सजा
बुलढाणा बालविवाह में उपस्थित रहने वालों की खैर नहीं, भुगतनी होगी सजा

डिजिटल डेस्क, खामगांव (बुलढाणा)। नियमों का उल्लंघन कर कम उम्र में युवक-युवती की शादी कराकर देना कानूनन अपराध माना जाता हैं। इस संदर्भ में नियम अब और कड़े किए गए हैं। बालविवाह में अगर उपस्थित भी रहे तो कार्रवाई की जाएगी। जिले में होने वाले बालविवाहों पर प्रशासन की कड़ी नजर है। हर किसी से बालविवाह को प्रोत्साहन न देने का आव्हान किया गया है। जिले में किसी भी जगह बालविवाह होने की जानकारी मिलते ही जिला महिला बालविकास अधिकारी कार्यालय, बाल संरक्षण कक्षा टीम बालविवाह के स्थल पर तुरंत पहुंच रही हैं।   

दो साल में 26 बालविवाह रोके
जिले में महिला एवं बालविकास अधिकारी कार्यालय, बाल संरक्षण कक्षा की टीम ने विगत दो सालों में विविध जगह आयोजित 26 बालविवाह रोकने में सफलता पाई है। जिसमें 2021-22 तथा 2022-23 के बालविवाहों का समावेश है।

करना पड़ेगा कार्रवाई का सामना
बाल अवस्था मे शारीरिक दृष्टि से सही विकास हुआ नहीं होता, ऐसी स्थिति में 18 साल के भीतर की युवती को गर्भधारणा हुई तो बालक एवं मां के स्वास्थ्य पर गलत परिणाम होता हैं। जिस कारण बाल विवाह को किसी को भी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए अन्यथा कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। 
दिवेश मराठे,जिला महिला एवं बालविकास अधिकारी  

Created On :   10 Dec 2022 6:16 PM IST

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