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उस्मानाबाद जिले के किसानों को मुआवजा देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सशर्त रोक
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के 3.5 लाख से अधिक किसानों को मुआवजा देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर सशर्त रोक लगा दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 2020 में भारी को बारिश के कारण सोयाबीन की फसल को हुए नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देने का निर्देश दिया था। जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस हिमा कोहली की अवकाशकालीन पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह छह सप्ताह के भीतर शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में 200 करोड़ रुपये जमा कराए। इस दौरान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक रहेगी। साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि कंपनी द्वारा राशि जमा नहीं करने पर हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक हट जाएगी। हाईकोर्ट ने उस्मानाबाद जिले के 3,57,287 किसानों को खरीफ सीजन 2020 की सभी बीमित फसलों एवं अन्य राहत कार्यों के लिए बीमाधारकों को मुआवजा देने के कंपनी को निर्देश देते हुए कहा था कि यदि छह सप्ताह के भीतर 200 करोड़ राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार को फसल के नुकसान के मुआवजा के लिए छह सप्ताह के भीतर इस तरह के दावे का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।
Created On :   22 Jun 2022 4:13 PM GMT