समाज के सभी स्तर पर न्यायदान की प्रक्रिया पहुंचनी चाहिए

The process of justice should reach at all levels of the society.
समाज के सभी स्तर पर न्यायदान की प्रक्रिया पहुंचनी चाहिए
चंद्रपुर समाज के सभी स्तर पर न्यायदान की प्रक्रिया पहुंचनी चाहिए

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर।  संविधान ने सभी नागरिकाें को बुनियादी सुविधाएं और अधिकार प्रदान किया है। इस बुनियादी अिधकारों का जतन करने न्यायव्यवस्था सक्षम होना  आवश्यक है। आम नागरिकांे का न्याय प्रणाली पर भरोसा रहने से समाज के सभी स्तर पर न्यायदान की प्रक्रिया पहुंचाने अच्छा कार्य करने का आह्वान मुंबई उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ के न्यायाधीश तथा चंद्रपुर जिले के पालक न्यायमूर्ति विनय जोशी ने किया। सावली में दीवानी व फौजदारी न्यायालय की नई इमारत के उद्घाटन समारोह में वे बतौर अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इस अवसर पर मंच पर प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश कविता बी. अग्रवाल, दीवानी   न्यायाधीश (क.स्तर) तथा सावली स्थित प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी अक्षय जगताप, चंद्रपुर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अधि. अभय पाचपोर उपस्थित थे।  सावली में न्यायालय के नई वास्तु से न्यायदान का काम अविरत शुरू रहेगा। ऐसा कहते हुए पालक न्यायमूर्ति विनय जोशी ने कहा कि जनता का न्याय प्रणाली पर भरोसा है। न्यायाधीश तथा अधिवक्ताओं ने यह भरोसा कायम रखने प्रयास करने चाहिए। समाज के गरीब, वंचित आदि घटकांे को समान न्याय देने की प्रक्रिया न्यायालय करता, जिससे सभी स्तर तक न्याय पहुंचना चाहिए। ‘सत्यमेव जयते’ इस ब्रीद वाक्य अनुसार न्याय की प्रक्रिया हमंे आगे ले जाना है। न्यायालय में दाखिल होने वाले मामलों में 50 प्रतिशत मामले यह जिला न्यायालय में जाते हैं। 
आगे उच्च न्यायालय व उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में मामले जाने की संख्या कम से कम है, जिससे तहसील न्यायालय में न्याय हुआ तो पक्षकारांें को राहत मिलती है। इस उम्मीद से कार्य करेंं। फिलहाल सावली न्यायालय में एक न्यायाधीश कार्यरत है। लेकिन यहां के लंबित मामलों की संख्या देखते हुए यहां पुन: एक न्यायाधीश दिया जाएगा। शुरुआत में किराए की जगह पर रहने वाले न्यायालय को अब स्वयं की जगह व इमारत उपलब्ध हुई है। यह वास्तू खड़ी करने में सभी का योगदान है। इस इमारत में न्यायाधीश, महिला अधिवक्ता तथा पक्षकारांें के लिए अलग-अलग व्यवस्था की गई है। यह से सभी पक्षकार समाधानी होकर जाएंगे। इसी के साथ दृष्ट प्रवृत्ति को प्रतिबंध लगे ऐसा न्यायदान करें। ऐसा न्यायमूर्ति जोशी ने बताया।  

Created On :   10 Oct 2022 2:39 PM IST

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