दो प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी ने थमाए नोटिस, 48 घंटे में मांगा जवाब

the election officer has asked the candidate to give the answer within 48 hours
दो प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी ने थमाए नोटिस, 48 घंटे में मांगा जवाब
दो प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी ने थमाए नोटिस, 48 घंटे में मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, कटनी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मतदाताओं को एक ही समाचार बार - बार दिखाए जाने पर आपत्ति दर्ज करते हुए चुनाव अधिकारी ने प्रत्याशी को नोटिश भेजकर 48 घंटे के अंदर जबाब पेश करने को कहा है। इस संबंध में बताया गया है कि विधानसभा निर्वाचन के दौरान आदर्श आचरण संहिता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचार-प्रसार के दौरान निर्वाचन नियमों का उल्लंघन करने पर रिटर्निंग ऑफीसर मुड़वारा और बड़वारा ने एक-एक अभ्यर्थी को नोटिस जारी कर तत्काल जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। समय-सीमा में जवाब प्राप्त नहीं होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

अभ्यर्थियों के प्रचार-प्रसार की निगरानी के लिये मीडिया अनुवीक्षण सेल
जिला निर्वाचन अधिकारी केवीएस चौधरी की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय एमसीएमसी द्वारा प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभ्यर्थियों के प्रचार-प्रसार की निगरानी के लिये मीडिया अनुवीक्षण सेल द्वारा पाया गया कि विधानसभा क्षेत्र क्रक्रमांक 91 बड़वारा के प्रत्याशी अजय कुमार गोंटिया के पक्ष में स्थानीय केबल नेटवर्क द्वारा एक ही समाचार 4 नवंबर से 6 नवंबर तक कई बार प्रसारित किया गया। रिटर्निंग ऑफीसर बड़वारा देवकी नन्दन सिंह ने प्रत्याशी अजय कुमार गोंटिया को नोटिस जारी कर 48 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है कि क्यों ना इसे पेड न्यूज की श्रेणी में मानकर इसका व्यय उनके निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाये। इसी प्रकार
विधानसभा क्षेत्र क्रक्रमांक 93 मुड़वारा के प्रत्याशी अमित गौतम ने प्रत्याशी के रुप में दीपावली पर्व की शुभकामनायें में अपना नाम और पार्टी का नाम प्रिन्ट कराकर एक दैनिक समाचार पत्र में रखकर पम्पलेट बटवाये हैं। इसमें मुद्रक का नाम और मुद्रित संख्या का उल्लेख नहीं है।

अधिनियम 1951 की धारा 127(क) का उल्लंघन
रिटर्निंग ऑफीसर मुड़वारा धर्मेन्द्र मिश्रा ने इसे लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127(क) का उल्लंघन मानते हुये प्रत्याशी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा है। समय-सीमा में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

 

Created On :   12 Nov 2018 2:44 PM IST

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