कोर्ट ने वेल्ट्रीट संचालक की याचिका ठुकराई

The court rejected the petition of the weltreat operator
कोर्ट ने वेल्ट्रीट संचालक की याचिका ठुकराई
अस्पताल में आग लगने से हुई थी 4 की मौत कोर्ट ने वेल्ट्रीट संचालक की याचिका ठुकराई

डिजिटल डेस्क,  नागपुर। वाड़ी में 8 अप्रैल को वेल्ट्रीट मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में आग लगने से 4 लोगों की मौत के मामले में वाड़ी पुलिस ने दर्ज किया मनुष्यवध का मामला खारिज करने की अस्पताल संचालक डॉ. राहुल ठवरे की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

मनुष्यवध का मामला दर्ज है
आरोप है कि, नियमों को दरकिनार कर अस्पताल का संचालन हो रहा था, इसलिए अस्पताल में आग लगी। जांच में फायर ऑडिट में अनेक खामियां पाई गई थीं। इस मामले में संचालक डॉ. राहुल ठवरे पर पुलिस ने मनुष्यवध का मामला दर्ज किया था। इसके खिलाफ डॉ. ठवरे कोर्ट गए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने फैसला सुनाया है कि, वेल्ट्रीट अस्पताल में आग गैर-इरादतन हत्या का नहीं, बल्कि लापरवाही का मामला है। कोर्ट ने  वाडी पुलिस को जांच करने के निर्देश दिए हैं। अब वाड़ी पुलिस कोर्ट ने दिए निर्देश के अनुसार चारशीट दायर करेगी। डॉ. राहुल ठवरे की अपील को ठुकराते हुए  न्यायमूर्ति विनय देशपांडे और न्यायमूर्ति अमित बोरकर ने यह आदेश दिया है। राहुल ठवरे की ओर से एड.  शशिभूषण वहाने ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। फरियादी की ओर से एड. आटे ने वकालत की।
 

Created On :   3 Sept 2021 12:09 PM IST

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