विधवा की अनुकंपा तर्ज पर नियुक्ति बारे में निर्णय लें

Take a decision about the appointment of widow on compassionate lines
  विधवा की अनुकंपा तर्ज पर नियुक्ति बारे में निर्णय लें
 हाईकोर्ट ने दिया परभणी के शिक्षाधिकारी को आदेश     विधवा की अनुकंपा तर्ज पर नियुक्ति बारे में निर्णय लें

डिजिटल डेस्क, औरंगाबाद। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ के न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ति एसजी मेहरे की पीठ ने याचिकाकर्ता विधवा के अनुकंपा तर्ज की नियुक्ति को सभी आर्थिक लाभों समेत 31 अगस्त 2021 से पूर्व मान्यता देने के आदेश परभणी जिला परिषद के माध्यमिक विभाग के शिक्षाधिकारी को 22 जुलाई को दिया है।

दरअसल, याचिकाकर्ता रेणुका मुंजाजी पोंढे (मायके का नाम)का पति पांडुरंग ज्ञानदेव होगे परभणी स्थित संत ज्ञानेश्वर विद्यालय में चपरासी के रूप में 19 वर्षों से स्थायी पद पर कार्यरत थे। 8 जून 2017  को हुई दुर्घटना में उनका निधन हुआ था। उनकी जगह उनकी पत्नी रेणुका को एक अगस्त 2017  को अनुकंपा तर्ज पर नियुक्ति दी गई थी, लेकिन शिक्षाधिकारी ने विभिन्न शासन निर्णयाें का संदर्भ देकर उनकी नियुक्ति को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। इस कारण रेणुका ने एड सैयद मसूद चांद के जरिए खंडपीठ में चुनौती दी थी। 

Created On :   13 Aug 2021 7:55 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story