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चांदापुर सरपंच सहित चार पर लटक रही अपात्रता की तलवार
डिजिटल डेस्क, मूल (चंद्रपुर). गांव की श्मशान भूमि की जगह पर न्यायालय के आदेश के बावजूद अनदेखी कर अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में चांदापुर ग्राम पंचायत के सरपंच सोनी कालीदास देशमुख समेत 3 सदस्यों को जिला परिषद सीईओ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इससे उन पर अपात्रता की तलवार लटक रही है। चांदापुर मूल तहसील का संवेदनशील गांव माना जाता है। गांव की श्मशान भूमि की जगह पर गांव के कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया। उनके खिलाफ चांदापुर के तत्कालीन सरपंच वर्तमान उपसरपंच अशोक मार्गनवार ने ग्रापं की ओर से न्यायालय में मामला दाखिल किया। न्यायालय ने 8 अप्रैल 2015 को ग्रापं के पक्ष में निर्णय सुनाया। इसमें श्मशान भूमि का अतिक्रमण हटाने के आदेश ग्रापं को दिए किंतु उस समय के ग्रापं सत्ताधारियों ने आदेश की अवहेलना की। न्यायालय के आदेश के बावजूद अनदेखी किए जाने से उपसरपंच मार्गनवार ने सरपंच सोनी देशमुख, विनोद कोहपरे, प्रफुल तिवाडे और प्रतीक्षा नागापुरे सदस्यों के खिलाफ 24 नवंबर 2021 को जिप सीईओ से शिकायत की। मार्गनवार की शिकायत के आधार पर सीईओ ने सिंदेवाही पंचायत समिति के गुट विकास अधिकारी के माध्यम से जांच करायी। जांच के पश्चात गुट विकास अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट जिप को सौंपी। जांच रिपोर्ट में सरपंच समेत तीन सदस्यों को दोषी ठहराया गया। उसी प्रकार ग्राम पंचायत की 18 जनवरी की मासिक सभा में विषय का प्रस्ताव आने पर सरपंच सोनी देशमुख और अन्य तीनों सदस्यों ने जानबुझकर अनदेखी कर अतिक्रमण धारियों को सहयोग करते दिखाई दिए। श्मशान भूमि की जमीन के संबंध में न्यायालय के आदेश और सहायक अधीक्षक (जमीन) के आदेश की अवमानना कर सरपंच पर मनमानी करने का आरोप मार्गनवार ने शिकायत में लगाया है। सीईओ के नोटिस से सरपंच और तीनों सदस्यों के अपात्र होने की आशंका से सहमे हुए हैं। कार्रवाई टालने के लिए सरपंच सोनी देशमुख, विनोद कोहपरे, प्रफुल तिवाडे और प्रतीक्षा नागापुरे ने राजनीतिक प्रयास शुरू कर दिए हैं।
Created On :   26 Dec 2022 2:36 PM IST