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फिल्म अभिनेता विजय राज को झटका, मामला खारिज नहीं होगा
डिजिटल डेस्क, नागपुर। गोंदिया में फिल्म की शूटिंग के दौरान विनयभंग प्रकरण में घिरे बॉलीवुड अभिनेता विजय राज को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने अभिनेता पर गोंदिया में दर्ज विनयभंग के मामले को खारिज करने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। न्या. वी.एम. देशपांडे और न्या. अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा है कि, इस मामले में प्रथमदृष्टया यही लगता है कि, अभिनेता ने गलत मंशा के साथ पीड़िता से छेड़छाड़ की है। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि, निचली अदालत में मामले का ट्रायल चला कर वास्तविकता पता की जाएं। हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए अभिनेता को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी। हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें सत्र न्यायालय में अर्जी दायर करने की अनुमति दी है। मामले में सरकार की ओर से सरकारी वकील संजय डोईफोड़े और याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अविनाश गुप्ता, एड. आकाश गुप्ता ने पक्ष रखा।
पीडि़त महिला असिस्टेंट डायरेक्टर
विजय राज पर गोंदिया जिले में फिल्म शेरनी की शूटिंग के दौरान सेट पर मौजूद 30 वर्षीय महिला असिस्टेंट डायरेक्टर के विनयभंग का आरोप है। नवंबर 2020 में इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग के लिए संबंधित कलाकार मध्य प्रदेश के बालाघाट में शूटिंग कर रहे थे। इसके लिए वे महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के एक होटल में रुके थे। इसी दौरान विजय राज ने महिला से गलत हरकत की। पीड़िता की शिकायत पर गोंदिया के राम नगर पुलिस ने विजय राज पर धारा 354-ए, डी के तहत मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया था। बाद वे जमानत पर रिहा हुए। इस मामले में निचली अदालत में चार्जशीट दायर कर दी गई है। ऐसे में विजय राज ने एफआईआर और चार्जशीट रद्द करने की प्रार्थना हाईकोर्ट से की थी।
Created On :   28 Sept 2021 3:31 PM IST