अवैध रूप से शराब के परिवहन में पकडे गए दो आरोपियों को सुनाई गई सजा
डिजिटल डेस्क, पन्ना। मोटर साइकिल से अवैध रूप से शराब का बिक्री के लिए परिवहन करने के आरोप में पकडे गए दो आरोपियों गुड्डा राय एवं रमाकान्त चौधरी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय पवई मेें सजा सुनाई गई है। अभियुक्तगणों को न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश आबकारी एक्ट की धारा 34 (1) के आरोप में न्यायालय उठने तक की सजा तथा 04-04 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियोजन घटना अनुसार 07 मार्च 2023 को हरदुआ चौकी पुलिस द्वारा मुखबिर से सूचना पर कार्यवाही करते हुए आरोपी की घेरबंदी करते हुए मोटर साइकिल रोका गया तथा जांच की गई तो सफेद रंग की बोरी के अंदर कार्टून में अवैध रूप से ठेके की शराब रखे हुए थे। जिसे जप्त करते हुए पुलिस द्वारा दोनो आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई।
Created On :   24 April 2023 10:14 PM IST