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6 जून तक स्कूल बस और वाहनों का लेना होगा फिटनेस और परमिट
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ के आदेशानुसार स्कूल बस सुरक्षा की दृष्टि से आरटीओ विभाग ने सभी स्कूल बसों के वैधता प्रमाण पत्र और फिटनेस सर्टिफिकेट नवीनीकरण कराने की सूचना दी है। यह आगामी 6 जून तक कराना आवश्यक है। उसके बाद यदि किसी भी स्कूल बस का वैधता और फिटनेस सर्टिफिकेट में दोष निकला तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार होगी कार्रवाई
शहर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने नागपुर महानगर पालिका, जिला परिषद प्राथमिक, माध्यमिक शाला संचालक और सभी निजी स्कूलों की स्कूल बसों और स्कूल बस धारकों को सूचना दी है, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सभी स्कूल बसों और अन्य स्कूल वाहनों का याेग्यता प्रमाणपत्र वैधता और फिटनेस सर्टिफिकेट नवीनीकरण करवाने का आह्वान किया है। 6 जून के बाद कार्यालय फ्लाइंग स्क्वॉड द्वारा जांच किए जाने पर यदि प्रमाण पत्र और फिटनेस सर्टिफिकेट वैध नहीं मिला, ताे मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में दायर जनहित याचिका में 10 अप्रैल 2019 को हुई सुनवाई में स्कूल बस सुरक्षा के दृष्टिकोण को लेकर सभी स्कूल बसों के वार्षिक फिटनेस टेस्ट और सर्टिफिकेट जारी करने के अादेश दिए गए थे। आदेश के अनुसार इस वर्ष आरटीओ ने सभी स्कूलाें के शुरू होने से पहले ही सभी को सूचना दे दी है, जिसमें स्कूल बस धारकों और मालिकों को स्कूल बस और अन्य स्कूल वाहन योग्यता प्रमाण-पत्र और फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण की सूचना दी है। यदि योग्यता प्रमाण-पत्र और फिटनेस वैध है, तो पुन: आरटीओ में जांच करवाना आवश्यक है। जांच करने के बाद यदि कुछ दोष निकलता है, तो उसका निराकरण करवाना होगा। इस दौरान पुन: जांच नि:शुल्क की जाएगी।
Created On :   5 May 2019 8:59 PM IST