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ब्लैकमेल करने हो रहा सूचनाधिकार का उपयोग, शिकायत करें : आयुक्त
डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। सूचना का अधिकार कानून प्रशासन की जवाबदेही के लिए है। यह किसी के लिए आजीविका का साधन नहीं हो सकता। यदि इस कानून का दुरुपयोग जबरन वसूली या विभाग को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति की शिकायत करें, ऐसे व्यक्तियों पर अपराध दर्ज करें, ऐसे निर्देश राज्य सूचना आयुक्त राहुल पांडे ने दिए। वे नियोजन सभागृह में सुनवाई के बाद विभाग प्रमुखांे काे मार्गदर्शन करते हुए बोल रहे थे। इस समय जिलाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, पुलिस अधीक्षक अरविंद सालवे, मनपा आयुक्त विपीन पालीवाल, निवासी उपजिलाधिकारी विशालकुमार मेश्राम आदि उपस्थित थे।
आयुक्त पांडे ने कहा कि, शासन और प्रशासन के निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता रहे, इस उद्देश्य से सूचना अधिकार कानून लाया गया है। प्रशासन की मदद के बिना इस कानून को सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन हाल के दिनों में अनावश्यक परेशान करने के उद्देश्य से आवेदकों की संख्या में वृद्धि हुई है। सूचना का अधिकार कानून का दुरुपयोग कर परेशान करने वालों की शिकायत करें। संबंधित विभाग इसका संज्ञान नहीं लेते, तो आप सीधे आयोग से शिकायत कर सकते हैं।
चंद्रपुर जिले से आयोग में आ रही शिकायतें बेहद कम हैं। इस का मतलब है कि, स्थानीय स्तर पर प्रथम अपील, द्वितीय अपील पर संबंधित व्यवस्था से सकारात्मक प्रतिसाद दिया जाता है। यह जिला प्रशासन के लिए सराहनीय है। सूचना अधिकार के तहत प्राप्त आवेदनों पर समय पर सूचना उपलब्ध करवाना इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होती है। जानकारी देते समय कानून, धारा, उपधारा आदि का समावेश करें। निर्धारित अवधि के भीतर जानकारी न देना, गुमराह करनेवाली या अधूरी, झूठी जानकारी देना, आवेदन स्वीकार न करना, इससे बचना चाहिए। विशेष रूप से कार्यालय में प्राप्त सूचना अधिकार आवेदन पर कार्यालय प्रमुख ने संबंधित क्लर्क से बार-बार समीक्षा करनी चाहिए, ऐसे निर्देश पांडे ने दिए।
Created On :   11 Oct 2022 2:33 PM IST