आत्महत्या के लिए उकसाने के आराेपियों को राहत

Relief to the accused of abetment to suicide
आत्महत्या के लिए उकसाने के आराेपियों को राहत
हाईकोर्ट से आत्महत्या के लिए उकसाने के आराेपियों को राहत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी शिवानंद पवार, पंकज चौहान, किशोर पवार, सुखदेव पवार (निवासी बुलढाणा) को सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान की है। बुलढाणा जिले के जानेफल पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ भादवि 306, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली है। 

पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार मिलन ऊर्फ मिलिंद जाधव और कवरसिंह पड़ोसी है। दोनों के बीच कुछ विवाद था। जुलाई 2021 में कवरसिंह और उसके साथियों ने मिलन को जान से मारने की धमकी दी थी। 10 जुलाई को भी ऐसा ही कुछ हुआ। इसी दिन शाम को मिलन ने अपने खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके पहले उसने अपने फोन में एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें आरोपियों को अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया। उसने अपने फोन का पासवर्ड अपने वाट्सएप स्टेटस पर डाला और फिर मृत्यु को गले लगा िलया। इस आधार पर पुलिस ने आरोपी कवरसिंह चौहान, शिवानंद पवार, पंकज चौहान, किशोर पवार, सुखदेव पवार के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से एड. राजेंद्र डागा ने पक्ष रखा। 
 


 

Created On :   27 Sept 2021 3:45 PM IST

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