स्कालरशिप घोटाले में आरोपियों को राहत

Relief to the accused in the scholarship scam
स्कालरशिप घोटाले में आरोपियों को राहत
आदिवासी विद्यार्थियों के नाम पर रकम प्राप्त करने का आरोप स्कालरशिप घोटाले में आरोपियों को राहत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। आदिवासी विद्यार्थियों के नाम पर अवैध रुप से 10,02,625 रुपए प्राप्त करने के आरोपी संस्था चालक अरुण मोटघरे (52) और सुजाता मोटघरे (50) को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ से राहत मिली है। आदिवासी एकात्मिक विकास विभाग को यह रकम लौटाने के बाद हाईकोर्ट ने आरोपियों पर भंडारा के अड्याल पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर खारिज करने के आदेश दिए हैं। सहायक प्रकल्प अधिकारी की शिकायत पर 10 जुलाई 2019 को अड्याल पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 468, 471 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

मामला पॉलिटेक्निक कॉलेज का : मोटघरे का एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है। केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजना के तहत कॉलेज में प्रवेश लेने वाले  52 आदिवासी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के 19,09,700 रुपए आवंटित किए गए थे। जांच में सामने आया कि, लाभार्थी 52 में से 25 विद्यार्थियों ने कॉलेज में कैप राउंड से प्रवेश नहीं लिया। बावजूद आरोपियों ने इन 25 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभार्थी दर्शाकर करीब   10,02,625 रुपए अनावश्यक तरीके से प्राप्त किए। संस्था को बार-बार रकम लौटाने के निर्देश देने के बावजूद रकम सरकार को नहीं लौटाई गई। ऐसे मंे सहायक प्रकल्प अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में आरोपियों के अधिवक्ता ने कोर्ट को रकम लौटाए जाने की जानकारी दी। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामला रफा-दफा कर दिया। 
 

Created On :   21 Sept 2021 3:00 PM IST

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