सोयाबीन के नुकसान की 25 प्रतिशत राशि देने से इंकार

Refusal to pay 25% amount of soybean loss
सोयाबीन के नुकसान की 25 प्रतिशत राशि देने से इंकार
अमरावती सोयाबीन के नुकसान की 25 प्रतिशत राशि देने से इंकार

विजय धामोरीकर, अमरावती ।  इस वर्ष खरीफ के मौसम में जिले में हुई मूसलाधार बारिश और अतिवृष्टि के कारण जिले के सोयाबीन उत्पादक किसानों का भारी नुकसान हुआ। दीपावली से पहले किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिलना चाहिए। इस दिशा में जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे उपाय फिलहाल बेकार साबित होते दिखाई दे रहे हैं। 
जिलाधिकारी ने एआईए (भारतीय कृषि बीमा कंपनी) को पत्र लिखकर जिले की 12 तहसील अंतर्गत आने वाले 84 मंडल के सोयाबीन उत्पादक किसानों को 25 प्रतिशत बीमा राशि देने के निर्देश दिए थे, लेकिन कंपनी ने इन किसानों को 25 प्रतिशत बीमा राशि देने से स्पष्ट इंकार कर दिया है और जिलाधिकारी को विभागीय आयुक्त के पास अपील में जाने का पत्र जवाब में सौंपा है। इस कारण दीपावली से पहले किसानों को फसल बीमे की राशि मिलना फिलहाल असंभव माना जा रहा है। 

उल्लेखनीय है कि, इस वर्ष के खरीफ मौसम में अमरावती जिले में 2 लाख 57 हजार 117 हेक्टेयर जमीन पर सोयाबीन की बुआई हुई थी, लेकिन जून महीने के आखरी सप्ताह से जिले में मूसलाधार बारिश हुई। जिसमें सोयाबीन उत्पादक किसानों का भारी नुकसान हुआ। यहां तक कि, जब सोयाबीन की फसल कटाई पर आई तब वापसी की बारिश को पिछले दो सप्ताह से कहर ढाना शुरू कर दिया है। इस कारण जिस जगह पर 50 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है। उस जिले के जिलाधिकारी के माध्यम से फसल बीमा कंपनी को नुकसान भरपाई देने के निर्देश दिए गए। 13 अक्टूबर को जिलाधिकारी पवनीत कौर ने जिले की दो तहसील छोड़कर शेष 12 तहसील के 84 मंडल में 50 प्रतिशत से ज्यादा सोयाबीन उत्पादक किसानों का नुकसान होने के कारण उन्हें 25 प्रतिशत बीमा राशि देने के निर्देश दिए थे, लेकिन भारतीय कृषि बीमा कंपनी ने जिलाधिकारी का यह प्रस्ताव ठुकराते हुए इस पर आपत्ति दर्ज की और विभागीय आयुक्त के पास अपील में जाने का निर्णय लिया। इस पर जिलाधिकारी ने भारतीय बीमा कंपनी को फिर एक पत्र दिया। जिसका अभी तक जवाब नहीं मिला है। 
 

Created On :   19 Oct 2022 12:53 PM IST

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