सोती हुई अबोध बालिका को उठा ले जाकर दरिंदगी कर हत्या करने वाले पत्रकार को पॉस्को एक्ट के तहत पन्ना कोर्ट ने सुनाया फैसला

The Panna court gave its verdict under the Posco Act to the journalist who brutally killed a sleeping innocent girl by kidnapping her.
सोती हुई अबोध बालिका को उठा ले जाकर दरिंदगी कर हत्या करने वाले पत्रकार को पॉस्को एक्ट के तहत पन्ना कोर्ट ने सुनाया फैसला
पन्ना सोती हुई अबोध बालिका को उठा ले जाकर दरिंदगी कर हत्या करने वाले पत्रकार को पॉस्को एक्ट के तहत पन्ना कोर्ट ने सुनाया फैसला

डिजिटल डेस्क,पन्ना। सोती हुई अबोध बालिका को उठा ले जाकर दरिंदगी पूर्वक घिनौनी हरकत करने तथा पत्थर पटकर हत्या का प्रयास करने की घटना के मामले में दोषी पाए गए फोटोग्राफर सुरेन्द्र अहिरवार को विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट न्यायालय पन्ना में बुधवार २९ मार्च को सजा सुनाई गई है। अभियुक्त को आईपीसी की धारा ३७६ एबी के आरोप में आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक एवं पॉस्को एक्ट की धारा ५(एम)/६ के आरोप में आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक की सजा सुनाई गई है साथ ही साथ उक्त दोनों धाराओं में १०-१० हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया है। आजीवन कारावास शेष जीवनकाल के आखरी सांस तक से है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को प्रकरण में ही आईपीसी की धारा ३६३ के आरोप में ०५ वर्ष के कारावास २००० रूपए के अर्थदण्ड,धारा ३६६ के आरोप में ०५ वर्ष के कारावास ३००० रूपए के अर्थदण्ड, धारा ३०७ के आरोप में १० वर्ष के कठोर कारावास तथा ५००० रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा ३२४ के आरोप में ०२ वर्ष के कठोर कारावास तथा १००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। 

क्या था मामला

घटना १६ फरवरी २०२२ की रात्रि को लगभग १२:३० बजे की है पन्ना के समीस्थ ग्राम में रिश्तेदारी में आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में अपनी नानी के साथ ०७ वर्षीय अबोध बालिका आई थी। घटना दिनांक वैवाहिक कार्यक्रम में वीडियोग्राफी करने के लिए अभियुक्त वहां गया हुआ था रात्रि में जब वैवाहिक कार्यक्रम चल रहे थे और अबोध बालिका वहां पर गहरी नींद में सो रही थी तभी आरोपी वहां से अपने कंधे से उठाकर गांव के समीपस्थ स्थित वन चौकी के पीछे ले गया जहां पर आरोपी ने अबोध बालिका के साथ दरिंदगी पूर्वक घिनौनी हरकत की गई। नानी द्वारा बालिका जब देखा गया तो उसके नही दिखाई देने पर तलाश शुरू हुई जिस पर पॅूछताछ में पता चला कि कोई व्यक्ति छाती कंधे में लिटाकर किसी बच्ची को ले गया है तलाश किये जाने पर लोग जब वन चौकी तक पहुँचे तो देखा की शादी में वीडियोग्राफी करने आया युवक जो अद्र्धंनग्न अवस्था में था एवं पीडिता खून से लथपथ मिली। पीडिता के आंतरिक अंगो एवं मुंह से खून बह रहा था तथा शरीर व चेहरे पर कई जगह मारपीट की चोंटे थी। आरोपी पत्थर पटकर उसकी हत्या का प्रयास कर रहा था पहँुचे लोगों द्वारा आरोपी को पकडा गया तथा घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी मौके पर पहँुृची पुलिस द्वारा पीडिता को 100 डायल की मदद से जिला अस्पताल लाया गया। जहां उपचार के दौरान पीडिता के गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर द्वारा मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर किया गया। पन्ना कोतवाली पुलिस द्वारा प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध करते हुए कार्यवाही की गई तथा विवेचना पूरी कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।

आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मिला कठोर दण्ड

विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश इंद्रजीत रघुवंशी के न्यायालय में प्रकरण का विचारण हुआ शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी संदीप कुमार पाण्डेय विशेष लोक अभियोजक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी सुरेन्द्र अहिरवार के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।

Created On :   30 March 2023 12:44 PM IST

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