4 हत्या के अन्धे कत्लों के कुख्यात आरोपी राजेश उर्फ रमाकांत तिवारी को 2 सनसनी खेज अलग अलग मामलों मे आजावीन करावास!

Rajesh alias Ramakant Tiwari, the infamous accused of 4 blind murders, has been imprisoned in 2 sensational different cases!
4 हत्या के अन्धे कत्लों के कुख्यात आरोपी राजेश उर्फ रमाकांत तिवारी को 2 सनसनी खेज अलग अलग मामलों मे आजावीन करावास!
4 हत्या के अन्धे कत्लों के कुख्यात आरोपी राजेश उर्फ रमाकांत तिवारी को 2 सनसनी खेज अलग अलग मामलों मे आजावीन करावास!

डिजिटल डेस्क | सागर दिनांक 10 सितंबर 2018 को प्रातः 6.30 बजे चौकी में सूचना प्राप्त हुई कि बीजासेन देवी मंदिर के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा है, जो नग्न अवस्थ खून से लथपथ जिसका सिर पत्थर से कुचल कर बिगाड़ा गया हुआ है। सूचना मिलने पर मौके पुलिस के द्वारा मौके पर पहुचकर घटना स्थल निरीक्षण से प्रथम दृष्टया अज्ञात व्यक्ति की हत्या करना पाया जाने से थाना बीना में अपराध क्रमांक 420/18 धारा 302, 201 ताहि का कायम कर विवेचना मे लिया गया । दौरान विवेचना प्राप्त स्त्रोतों के आधार पर आरोपी राजेश तिवारी उर्फ रमाकांत तिवारी उर्फ रामेश्वर पाण्डा पिता विष्णु तिवारी नि ० शास्त्री वाई बीना से पूछताछ की गई। जिसने बताया कि वह पूजा पाठ का कार्य करता है उसने मृतक को 03-04 दिन पहले वीएड 75 प्रतिशत पास की मार्कशीट देने के लिए 15000 रूपये दिये थे। जो मृतक के द्वारा मार्कशीट नहीं दी गई। जिसका बदला लेने की नियत से घटना दिनांक को वह मृतक प्रमोद को कुछ पैसो का लालच देकर ट्रेन से मण्डी बमौरा गया और चाय में नशे की गोली पिलाकर बीजासेन मंदिर परिसर मे ब्लैड , पैचकस से कलाई व गले पर बार कर मृतक को घायल किया एवं पत्थर सिर पर पटक कर उसकी हत्या कर दी एवं पहचान छुपाने के लिए कई बार पत्थर से चोट कर चेहरा बिगाङ दिया ।

इसी क्रम में पूछताछ पर आरोपी द्वारा थाना बीना के अपराध क्रमांक 402/18 धारा 302,201 ताहि के मृतक सुल्तान पिता गोविन्द्र सिंह राजपूत उम्र 30 साल नि ० आचंबल वार्ड बीना की हत्या शराब पीने के कारण वाद विवाद होने पर से अपने घर मे हत्या कर दी और मृतक का चेहरा जला कर शव बाहर रास्ते में फैकने की बात स्वीकार की गई । इसी क्रम में पूछताछ पर आरोपी द्वारा बीना के अपराध क 422/18 धारा 302 ताहि के मृतक हरिओम तिवारी की दूधिया मंदिर हींगटी रोड चन्द्रशेखर वार्ड बीना की अक्टुबर 2017 मे घरेलू विवाद एव मन मुटाव पर से बदला लेने की नियत से अपने सगे भाई मृतक हरिओम तिवारी की पत्थर मार कर हत्या करना भी स्वीकार किया । इसी क्रम में वर्ष 2009 के अपराध क 649/09 धारा 302 ताहि मे कमला बाई अहिरवार बीना की हत्या करना स्वीकार किया।

जो उक्त 4 अन्धे कत्लो के आरोपी राजेश तिवारी उर्फ रमाकांत तिवारी उर्फ रामेश्वर पाण्डा पिता विष्णु तिवारी नि 0 शास्त्री वार्ड बीना के विरूद्ध उक्त प्रकरणो मे विवेचना के दौरान घटना स्थल के साक्ष्यो का फिंगर प्रिंट से मिलान , डीएन परीक्षण शिनाख्तगी कार्यवाही जैसै महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्यो का संकलन कर पूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरणो चालान तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। उक्त प्रकरण सनसनी खेज श्रेणी मे पुलिस अधीक्षक श्री अतुल सिंह के द्वारा उक्त प्रकरण के साक्ष्य कराने के संबंध में लगातार पर्यवेक्षण कर शीघ्र निराकरण कराने में विशेष योगदान रहा । जो आज 20 जुलाई 2021 को न्यायालय बीना के द्वारा अपराध के 402/18 धारा 302,201 ताहि व क 420/18 धारा 302,201 ताहि मे दण्डित किया गया है।

धारा 302 ताहि में आजीवन करावास की सजा तथा धारा 201 मे 07 साल की सजा से दण्डित किया गया है । शेष 02 प्रकरण अपराध क 649/09 धारा 302 ताहि तथा अपराध के 422/18 धारा 302 ताहि के प्रकरणो मे निर्णय होना शेष है । प्रकरणो की विवेचना के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीना विक्रम सिंह परिहार तत्कालीन एसडीओपी बीना श्रीमान रक्षपाल सिंह यादव तत्कालीन थाना प्रभारी बीना ज्ञानेन्द्र सिंह वघेल तथा उनि संजय शर्मा तथा कोर्ट विचारण के दौरान अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश मालवीय का विशेष योगदान है ।

Created On :   21 July 2021 3:38 PM IST

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