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मलाली मस्जिद विवाद पर पुलिस ने दिया आश्वासन, कानून-व्यवस्था नहीं बिगड़ने देंगे
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरू। कर्नाटक पुलिस ने कहा है कि वे दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र में मलाली मस्जिद विवाद को लेकर कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़ने देंगे। अतिरिक्त डीजीपी (कानून व्यवस्था) आलोक कुमार ने गुरुवार को कहा कि मस्जिद के जीर्णोद्धार के दौरान कथित तौर पर मंदिर का ढांचा मिलने के बाद पैदा हुए विवाद के मद्देनजर क्षेत्र में अशांति का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा, मलाली मस्जिद का मामला अदालत में है।
अदालत ने 3 जून तक यथास्थिति का आदेश दिया है। क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। कुमार ने कहा, मैंगलुरु एक संवेदनशील जगह है। चुनाव अगले साल होने जा रहे हैं। अधिकारियों के साथ बैठक कर शांति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा, क्षेत्र में सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों की संख्या में तेजी आई है। मैंगलुरु पुलिस ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने मंदिर के इतिहास का पता लगाने के लिए पारंपरिक धार्मिक पद्धति तंबूला प्रश्न के माध्यम से मलाली मस्जिद के इतिहास का पता लगाने के हिंदू कार्यकर्ताओं के प्रयास का उपहास किया। कुमारस्वामी ने कहा, सभी फैसले केशव कृपा (बेंगलुरु में आरएसएस मुख्यालय) में लिए जाएंगे। ये लोग वहां से निर्देशों का पालन करेंगे। देश का कोई भविष्य नहीं है और राज्य में शांति और सद्भाव में गड़बड़ी की संभावना है।
भाजपा विधायक भरत शेट्टी ने कुमारस्वामी को आड़े हाथ लिया और कहा, यज्ञ और होम करने वाले कुमारस्वामी तंबूला प्रश्न की प्रथा पर सवाल उठाएंगे। हम जानते हैं कि वह केरल के पुजारियों से क्या सवाल पूछते हैं। इस बीच तंबूला प्रश्न के दौरान पुजारी ने मस्जिद से पहले मंदिर के होने की पुष्टि की है और मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की बात भी कही है। धार्मिक तरीकों से तथ्यों का पता लगाने के बाद, हिंदू कार्यकर्ताओं ने मस्जिद की जमीन को पुन: प्राप्त करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है।
विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के हिंदू कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पुजारियों के सामने तंबुला प्रश्न प्रस्तुत करके पारंपरिक तरीके से मस्जिद के बारे में सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया है। मंदिर की संरचना 21 अप्रैल को मलाली मस्जिद के जीर्णोद्धार के दौरान मिली थी, जिससे विवाद खड़ा हो गया था। विवाद के बाद कोर्ट ने मस्जिद प्रबंधन को काम बंद करने का आदेश दिया था।
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Created On :   26 May 2022 4:00 PM IST