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अनुमति खेत समतल करने की, शुरू कर दिया अवैध उत्खनन
डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। भद्रावती तहसील के ग्राम भामडेली में खेत जमीन समतल करने के बाद निकलनेवाली मुरूम मिश्रित मिट्टी खुली जगह पर डालने की अनुमति तहसीलदार से ली। लेकिन इस अनुमति का गलत उपयोग करते हुए यह मिट्टी मोहर्ली के कक्ष क्र.143 के तेलिया तालाब के पर्यटन सड़क व गश्त मार्ग के काम हेतु उपयोग में लाने का मामला सामने आया है। इस दौरान आपसी साठगांठ का आरोप लगाते हुए प्रहार संगठन ने इसकी शिकायत भद्रावती के तहसीलदार से कर जांच कर कार्रवाई की मांग की है।
शिकायत में बताया कि, खेत समतल करने की अनुमति का गलत उपयोग भामडेली के नन्नावरे नामक किसान ने किया है। मामले में साजा क्र.19 भामडेली के पटवारी व वनविभाग के संबंधित अधिकारी तथा उत्खनन करनेवाले ठेकेदार का समावेश है। पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार 26 मई 2022 को तहसीलदार के माध्यम से भू.क्र.31/3 क्षेत्र 0.81 हे.आर. बंजर जमीन को समतल करने के लिए अनुमति दी गई। यहां से निकलनेवाली मिट्टी ग्राम मोहर्ली के तेलिया तालाब के कक्ष क्र.143 की खुली जगह में डालने के आदेश थे। यातायात करने के लिए 3 वाहनों की अनुमति दी गई। निकलनेवाली मिट्टी की यातायात पटवारी की निगरानी में करने के आदेश होने के बावजूद इस मामले में गैरव्यवहार हुआ है। 3 वाहनों की अनुमति होने के बावजूद 5 वाहनों का उपयोग किया गया।
मोहर्ली के तेलिया तालाब परिसर की खुली जगह में मुरूममिश्रित मिट्टी न डालते हुए कक्ष क्र.143 के पर्यटन सड़क व गश्त सड़क बनाने के लिए उपयोग किया गया है। यह सरासर नियम व शर्तों का उल्लंघन होने का आरोप लगाते हुए प्रहार ने भामडेली के पटवारी, वनविभाग के संबंधित अधिकारी, खेत मालिक व उत्खनन करनेवाले ठेकेदार के खिलाफ सभी वीडियो रिकॉर्ड, फोटे समेत सबूत शिकायत के साथ दिए हंै। तहसील कार्यालय से प्राप्त पत्र के अनुसार वाणिज्य, औद्योगिक अथवा अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग होने पर खनिज उत्खनन अधिनियम व उसकी धारा अनुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही मौका जांच करने की मांग की। उचित कार्रवाई न होने पर प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से तहसील कार्यालय पर ठिया आंदोलन करने की चेतावनी चंद्रपुर शहर के प्रहार सेवक नितीन कुमरे ने दी है। ज्ञापन की प्रतिलीपी राज्यमंत्री बच्चू कडू, जिलाधिकारी, एसडीएम को भी दी है।
Created On :   14 Jun 2022 3:24 PM IST