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व्यापम घोटाला : स्पेशल कोर्ट ने पंकज त्रिवेदी की जमानत अर्जी ठुकराई
डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) घोटाले के आरोपी पंकज त्रिवेदी को एक बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामले में शनिवार को इंदौर की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान स्पेशल जज समरेश सिंह की कोर्ट ने पंकज की जमानत याचिका को खारिज़ कर दिया।
जानकारी के अनुसार कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से वकील प्रसन्ना प्रसाद और अशोक श्रीवास्तव ने अपने पक्ष रखे। इन्हीं दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने पंकज त्रिवेदी की जमानत याचिका कर दी। बता दें कि ईडी ने पंकज त्रिवेदी के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
गौरतलब है कि व्यापम घोटाला देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक है और डॉ. पंकज त्रिवेदी को इसी घोटाले के मुख्य सूत्रधारों में से एक माना गया है। आरोप है कि पंकज ने व्यापमं द्वारा आयोजित 14 विभिन्न परीक्षाओं में हेराफेरी कर अनधिकृत छात्रों को लाभ पहुंचाया। बता दें कि डॉ. त्रिवेदी व्यापमं के परीक्षा नियंत्रक थे।
आरोप यह भी है कि पंकज ने परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ की। रोल नंबरों में हेरफेर कर चिन्हित परीक्षार्थियों के लिए स्कोरर्स को बैठाने की व्यवस्था की। इसी मामले में ईडी ने त्रिवेदी की विरुद्ध मनी लांड्रिंग का केस भी दर्ज किया है। पंकज त्रिवेदी फिलहाल जेल में हैं।
Created On :   1 Dec 2018 11:47 PM IST