बाहरी व्यक्तियों को 21 फरवरी से मंत्रालय महानदी भवन में होगी प्रवेश की अनुमति 

Outsiders will be allowed to enter Mantralaya Mahanadi Bhawan from February 21
बाहरी व्यक्तियों को 21 फरवरी से मंत्रालय महानदी भवन में होगी प्रवेश की अनुमति 
छत्तीसगढ़ बाहरी व्यक्तियों को 21 फरवरी से मंत्रालय महानदी भवन में होगी प्रवेश की अनुमति 
हाईलाइट
  • सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए निर्देश

डिजिटल डेस्क, रायपुर। राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण में आ रही कमी को देखते हुए 21 फरवरी 2022 से मंत्रालय महानदी भवन में वैध स्थायी या अस्थायी प्रवेश पत्र धारकों, सुरक्षा कार्यालय द्वारा जारी दैनिक पास धारकों तथा विभागीय सचिव की अनुमति से बाहरी व्यक्तियों को मंत्रालय में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है। मंत्रालय जाने वाले लोगों को कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए समय-समय पर जारी निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 

जारी निर्देशों में कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु मंत्रालय (महानदी भवन) में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। वर्तमान में संक्रमण में कमी आने के कारण अधिकारियों-कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति नियत की गई है, साथ ही 5 दिवसीय कार्य दिवस नियत कर कार्यालयीन समय में परिवर्तन किया गया है। अतएव पूर्व में जारी उक्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए 21 फरवरी 2022 दिन सोमवार से मंत्रालय महानदी भवन में प्रवेश प्रदान करने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं -

जिन व्यक्तियों के पास मंत्रालय में प्रवेश हेतु मंत्रालय सुरक्षा कार्यालय द्वारा जारी किए गए, वैध स्थायी-अस्थायी प्रवेश पत्र उपलब्ध हों, उन्हें प्रवेश की अनुमति होगी। जो व्यक्ति किसी शासकीय कार्य या विभागीय कार्य से मंत्रालय में प्रवेश करना चाहते हैं, उन्हें विभागीय सचिव की अनुमति से ही मंत्रालय में प्रवेश दिया जाएगा। अन्य आगंतुक एवं जनता जो बैठक, निजी कार्याें तथा सौजन्य भेंट करने हेतु मंत्रालय में प्रवेश चाहते हैं, उन्हें पूर्व की भांति सुरक्षा कार्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले दैनिक पास के माध्यम से प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रवेश पत्र जारी करने का समय दोपहर 2 बजे से सायं 4.30 बजे तक रहेगा। 

निर्देशों में यह भी उल्लेख है कि चूंकि कोविड-19 का संक्रमण पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। अतएव कोविड-19 के लिए समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश जैसे- सेनीटाइजर एवं मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यतः किया जाए।

Created On :   18 Feb 2022 3:53 PM IST

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