’’मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना’’ के प्रचार-प्रसार के लिये किया गया वर्चुअल/ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन!

Organized a virtual / online program for the promotion of Chief Minister covid-19 Child Service Scheme!
’’मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना’’ के प्रचार-प्रसार के लिये किया गया वर्चुअल/ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन!
’’मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना’’ के प्रचार-प्रसार के लिये किया गया वर्चुअल/ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन!

डिजिटल डेस्क | सागर प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर, बी.आर. पाटिल एवं जिला न्यायाधीश विवेक शर्मा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में ’’मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना’’ के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु आज दिनांक 15 जून, 2021 को वर्चुअल/ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय विभाग, श्री राजेश पटैरिया के द्वारा योजना के उद्देश्य, योजना अंतर्गत पात्रता की शर्ते एवं योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता के बारे में बताया और यह भी जानकारी दी गई कि, इस योजना का उद्देश्य ऐंसे बच्चों को आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है जिनके माता/पिता की आकस्मिक मृत्यु हुई हो और ऐंसे परिवार के बच्चों को शासकीय सहायता दी जाने की आवश्यकता है, ताकि ऐंसे बच्चें अपने गरिमापूर्ण जीवन का निर्वाह करते हुए अपनी शिक्षा भी निर्विघ्न रूप से पूरी कर सकें।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विवेक शर्मा के द्वारा बताया कि, इस योजना के अंतर्गत प्रभावित परिवार मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी हो और कोविड-19 से मृत्यु हुई हो, इससे तात्पर्य ऐंसी मृत्यू से है जो 01 मार्च, 2021 से 30, जून 2021 तक की अवधि में हुई हो। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र बाल हितग्राही को 21 वर्ष की आयु तक राशि रूपये 5000/- प्रतिमाह देय होगी। इसके अलावा मासिक राशन एवं स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडीकल शिक्षा, विधि शिक्षा आदि हेतु योजना के अनुसार निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जावेगी।

Created On :   16 Jun 2021 2:45 PM IST

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