जिला जेल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

Organization of legal literacy camp in district jail
जिला जेल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
पन्ना जिला जेल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

डिजिटल डेस्क,पन्ना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय द्वारा गत 15 मार्च को जिला जेल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर बंदियों को कानूनी जानकारियां प्रदान की गई। जिला न्यायाधीश एवं प्राधिकरण के सचिव राजेन्द्र कुमार पाटीदार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में जिला जेल द्वारा की जा रही कार्यवाही के बारे में जानकारी ली। साथ ही जेल प्रबंधन को जमानत आदेश प्राप्त होने के उपरांत 7 दिवस में बंदी की रिहाई नहीं होने पर प्राधिकरण को तत्काल सूचित करने के बारे में बताया गया। महिलाओं की गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधानों की भी विस्तार से जानकारी दी गई। इसके अलावा बंदियों को जेल में अनुशासन बनाए रखने और स्वयं के व्यवहार में आवश्यक सुधार लाने के लिए भी प्रेरित किया गया। बंदियों को अधिवक्ता की आवश्यकता होने पर जेल प्रशासन के माध्यम से आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में प्रेषित करने की सलाह दी गई। सचिव श्री पाटीदार ने बताया कि प्राधिकरण में प्राप्त आवेदन पत्रों पर तत्काल कार्यवाही कर जरूरतमंद को पैनल से नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। जिला विधिक सहायता अधिकारी देवेन्द्र सिंह परस्ते ने बंदियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 21-ए में प्ली बारगेनिंग के प्रावधानों के बारे में अवगत कराया और जेल लोक अदालत के जरिए राजीनामा योग्य मामलों में समझौता के माध्यम से सुलह करने की सलाह भी दी। बंदियों के विधिक अधिकार और कत्र्तव्य भी बताए गए। इस मौके पर जिला जेल पन्ना का निरीक्षण भी किया गया। प्रमुख जेल प्रहरी शिवमंगल पाठक ने आभार प्रकट कर बंदियों को शिविर के जरिए प्राप्त विधिक जानकारी अमल में लाने के लिए प्रोत्साहित किया।

Created On :   17 March 2023 12:09 PM IST

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