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किसी सम्पत्ति को विरूपित रोकथाम के लिए आदेश जारी!
डिजिटल डेस्क | सिवनी त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच पदों के निर्वाचन को सम्पन्न कराये जाने की घोषणा म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा की गई है। उक्त घोषणा के साथ ही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) डॉं.राहुल हरिदास फटिंग ने आदेश जारी कर आदर्श आचरण संहिता को भी तत्काल प्रभाव से जिले की समस्त ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड के क्षेत्र में लागू कर दिया गया है। इस दौरान विभिन्न व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों, दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये या अन्य कार्य हेतु शासकीय, अशासकीय भवनों, दीवारों पर नारे लिखे जाने, बैनर लगाये जाने, पोस्टर चिपकाये जाने, फ्लेक्स लगाये जाने तथा विद्युत एवं टेलिफोन के जंबो पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडिया इत्यादि लगाये जाने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। जिसके कारण शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में शासन द्वारा मप्र सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 पारित किया गया है।
इस अधिनियम की धारा 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खडिया, रंग, पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा से दण्डनीय होगा। मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि जिले की सीमा अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है, अथवा विद्युत एवं टेलीफोन विभाग के शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे मिटाने के लिये जिले के प्रत्येक संबंधित थाने में "लोक सम्पत्ति सुरक्षा, दस्ता" तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है।
इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थाई गेंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेंगे। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता टी.आई. / थाना प्रभारी के सीधे देख-रेख में कार्य करेगा। इस दस्ते को सहयोग देने के लिये और स्थल पर जाकर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये सम्बंधित थाने का एक सहायक उप निरीक्षक (पुलिस) मुख्यालय पटवारी एवं स्थानीय निकाय के एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जावे। इस दस्ते को एक वाहन भी उपलब्ध कराया जाये जिस पर "लोक शांति सुरक्षा दस्ता का बैनर लगा होना चाहिए। लोक निर्माण विभाग / स्थानीय निकाय द्वारा इस दस्ते को लोक सम्पत्ति के विरूपण से बचने के लिये सभी आवश्यक सामग्री जैसे-गेरू, चूना, कूची, बांस एवं सीढ़ी आदि सुविधा उपलब्ध कराई जाये यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक टी.आई. / थाना प्रभारी के सीधे देख-रेख में अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुये लोक सम्पत्ति को विरूपित करने से रोकेगा।
यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा त्रि स्तरीय पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के बगैर विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा सम्बंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजि सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे।थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से सम्बंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु थाना प्रभारी उपरोक्त के सम्बंध में की गई कार्यवाही से सम्बंधित प्रतिवेदन प्रतिदिन नियमित रूप जिला निर्वाचन कार्यालय सिवनी सम्बंधित रिटर्निंग आफिसर, सम्पत्ति विरूपण नोडल अधिकारी (मुख्य कार्यपालनअधिकारी जिला पंचायत सिवनी) को भेजेंगें।
Created On :   6 Dec 2021 5:07 PM IST