अवैध रूप से गांजा रखने के मामले में आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास 

One year rigorous imprisonment to the accused in case of illegal possession of ganja
अवैध रूप से गांजा रखने के मामले में आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास 
पन्ना अवैध रूप से गांजा रखने के मामले में आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास 

डिजिटल डेस्क,पन्ना। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट न्यायालय पन्ना में विक्रय के लिए  अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखने जाने के मामले मेंं दोषी पाए गए अभियुक्त रामनरेश कोरी निवासी सिंहपुर थाना अजयगढ को ०१ वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं ०५ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का फैसला सुनाया गया है। अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट की धारा ८-(ग) सहपठित धारा-२० (ख)(द्बद्ब)(आ) के आरोप मेंं सजा सुनाई गई है। अभियोन घटना अनुसार दिनांक १२ जनवरी २०१९ को अजयगढ थाना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए अभियुक्त रामनरेश कोरी के घर की तलाशी ली गई जिसमें अभियुक्त के बैठक वाले कमरें के अंदर कुल ०१ किलो ४५० ग्राम सूखा गांजा प्राप्त हुआ। आरोपी के कब्जे से गांजा विक्रय से प्राप्त ०५ हजार  रूपए की नगदी भी जप्त की गई। प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध  एनडीपीएस एक्ट की धारा ८/२० के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करते हुए कार्यवाही की गई। पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना पूरी कर कोर्ट मेंं चालान पेश किया गया। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट न्यायालय पन्ना में हुई। प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को विश्वसनीय पाते हुए आरोपी दोष सिद्ध पाया गया और न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध उक्त दण्डादेश पारित किया गया। 

Created On :   17 March 2023 10:33 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story