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चेक बाउंस के प्रकरण में आरोपी को एक वर्ष का कारावास
पन्ना। चेक अनादरण के प्रकरण में का निराकरण करते हुए मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट पन्ना राजेन्द्र सिंह द्वारा निराकरण करते हुए आरोपी रामचरण रजक निवासी ग्राम तिल्हा इटवां थाना देवेन्द्रनगर को दोषी पाते हुए ०१ वर्ष की कारावास की सजा तथा परिवादी संतोष बिलथरिया को ०८ लाख ३२ हजार ८२५ रूपये क्षतिपूर्ति राशि सहित अदा करने का आदेश पारित किया है। परिवादी संतोष बिलथरिया द्वारा आरोपी रामचरण रजक के विरूद्ध न्यायाालय में इस आशय का परिवाद प्रस्तुत किया गया कि रामचरण रजक ने परिवादी से ०५ लाख ५० हजार रूपये उधार लिये थे जिसकी आदायगी के लिए रामचरण रजक ने ०५ लाख ५० हजार रूपये की चेक दी थी किन्तु उनके खाते में राशि नहीं होने से चेक अनादरित हो गई। जिस पर परिवादी ने आरोपी रामचरण रजक को अपने अधिवक्ता के माध्यम से चेक में वर्णित राशि ०५ लाख ५० हजार रूपये अदा करने का नोटिस दिया गया परंतु रामचरण ने राशि अदा नही की। जिस पर परिवादी संतोष बिलथरिया न्यायालय में परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा १३८ का प्रकरण रामचरण रजक के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था। जिस पर विधिवत सुनवाई उपरांत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए आदेश पारित किया। प्रकरण में परिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामलखन त्रिपाठी, अजय पटैरिया, नवीन शर्मा, राजकुमार सेन व जीतेन्द्र बागरी द्वारा परैवी की गई।
Created On :   26 Nov 2022 2:57 PM IST