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एक आरोपी भेजा गया सेंट्रल जेल, दूसरा पुलिस गिरफ्त में , तीसरा पहले से छतरपुर जेल में, चौथा फिलहाल फरार
डिजिटल डेस्क सतना। महिला का चरित्र हनन कर सामाजिक रुप से बदनाम करने, लैंगिक उत्पीडऩ (छेडख़ानी) और कूटरचित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कॉपी राइट के नियमों का उल्लंघन करने के ४ आरोपियों में से एक अनिल तिवारी को शनिवार को जहां
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रुपा मिश्रा की अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा में सेंट्रल जेल भेज दिया। वहीं इसी मामले के दूसरे आरोपी पीयूष चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर कोलगवां पुलिस ने पूछताछ शुरु कर दी है। असल में इसी मामले का तीसरा आरोपी रविराज गुप्ता फरार है। पुलिस ने उम्मीद जताई कि आरोपी को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी बीच अहम यह भी है कि इसी प्रकरण का चौथा आरोपी रुचिर जैन एक अन्य मामले में छतरपुर की जेल में पहले से बंद है।पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ शनिवार को कोलगवां थाने में आईपीसी की धारा-४२०,४६७, ४६८, ४६९, ४७० , ३५४ घ, ५००, पीआरबी की धारा ३ और १२, कॉपी राइट एक्ट की धारा- ३७ एवं ६३ के तहत कायमी की गई।
क्या है पूरा मामला :-
४ आरोपी ११ धाराएं
कोलगवां थाना अंतर्गत निवासी एक महिला ने इसी साल ७ अप्रैल को कोलगवां थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी अनिल तिवारी पिता वीके तिवारी निवासी आकाश गंगा नगर पतेरी, पीयूष चतुर्वेदी पिता प्रवीण चतुर्वेदी निवासी बम्हनगवां, रुचिर जैन पिता श्रीपाल जैन निवासी जेआर बिरला रोड और रविराज गुप्ता पिता केदार प्रसाद गुप्ता निवासी बांधवगढ़ कालोनी ने कॉपी राइट कानून का उल्लंघन करते हुए किसी अन्य के स्वामित्व में पंजीकृत एक साप्ताहिक समाचार पत्र की कूटरचना कर प्रतियां छपवाईं, जिसमें पीडि़ता का चरित्र हनन करने के लिए गंभीर एवं गरिमा के प्रतिकूल लेख सचित्र प्रकाशित किए। आरोपियों ने चरित्र हनन से संबंधित लेख न केवल पीडि़ता के परिजनों और परिचितों तक पहुंचाए बल्कि इरादतन सोशल मीडिया पर भी प्रसारित कराए।
प्रताडि़त थीं २ महिलाएं :-----
पुलिस ने बताया कि ४ आरेापियों में से तीन आरोपियों अनिल तिवारी, पीयूष चतुर्वेदी और रविराज गुप्ता के खिलाफ ठीक ऐसे ही मामले में एक अन्य पीडि़ता की शिकायत पर कोलगवां थाने में ही आईपीसी के सेक्सन 420, 468, 469, 470, 354 (घ), 500 एवं प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा -4 एवं 12, कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 और 67 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज है। उल्लेखनीय है, शनिवार को कोलगवां थाने में दर्ज केस में शामिल आरोपी
रुचिर जैन पिता श्रीपाल जैन निवासी जेआर बिरला रोड २ नवंबर से छतरपुर जेल में बंद है। आरोपी रुचिर के विरुद्ध खजुराहो थाने में आईपीसी की धारा- धारा - ३०७, २८६, ४२७ , रेलवे एक्ट की धारा- १५० एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा- ३ के तहत अपराध (क्राइम नंबर ०३०२/२२) दर्ज है।
Created On :   13 Nov 2022 4:09 PM IST