भूसंपादन पर आपत्ति, हाईकोर्ट का फैसला जल्द

Objection to land editing, High Courts decision soon
भूसंपादन पर आपत्ति, हाईकोर्ट का फैसला जल्द
केलीबाग सड़क का मामला भूसंपादन पर आपत्ति, हाईकोर्ट का फैसला जल्द

डिजिटल डेस्क, नागपुर । शहर के महल स्थित केलीबाग रोड के चौड़ाईकरण के लिए किए गए भूसंपादन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर   बॉम्बे हाइकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में युक्तिवाद पूरा हुआ।  हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनकर अगली सुनवाई में फैसला सुनाने का निर्णय लिया है। उक्त मार्ग पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने इस भूसंपादन का हाईकोर्ट में विरोध किया है।

दावा है कि मनपा ने केवल जमीन मालिकों को भूसंपादन का नोटिस जारी किया। दुकानदारों को कोई नोटिस नहीं दिया गया। ऐसे में यह भूसंपादन दुकानदारों का पक्ष सुने बगैर किया गया है। ऐसे में दुकानदारों ने इस भूसंपादन को अवैध घोषित करने की प्रार्थना हाईकोर्ट से की है। इधर मनपा ने अपनी कार्रवाई को सही करार देते हुए याचिकाओं को खारिज करने की प्रार्थना की है। अगली सुनवाई में कोर्ट का फैसला संभव है। मनपा की ओर से एड. जेमिनी कासट कामकाज देख रहे हैं।

 

Created On :   21 Oct 2021 11:54 AM IST

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