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आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वाले नपं प्रत्याशियों को मिली राहत

डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली। आगामी 21 दिसंबर को होने जा रहे जिले के 9 नगर पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने नामांकन के समय ही जाति वैधता प्रमाणपत्र पेश करने की शर्त लागू की थी। जिसके का कारण आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने में इच्छूक उम्मीदवारों में निराशा का माहौल बना हुआ था। सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस शर्त काे रद्द करते हुए जाति वैधता प्रमाणपत्र के लिए 12 महीनों की अवधि प्रदान कर दी गयी है। फलस्वरूप अब आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने वाले एससी, एसटी और अन्य प्रवर्ग के उम्मीदवारों ने चैन की सांस ली है। यहां बता दें कि, दैनिक भास्कर ने सोमवार को ही इस संदर्भ में एक समाचार प्रकाशित कर जिला प्रशासन का ध्यानाकर्षण कराया था। जिसके बाद जिलाधिकारी संजय मिणा ने इस तरह के प्रस्ताव पर सरकार से चर्चा करने का आश्वासन दिया था। इसी बीच सोमवार को ही मंत्रिमंडल की बैठक में जाति वैधता प्रमाणपत्र पेश करने की प्रक्रिया के लिए 12 महीनों की अवधि प्रदान कर दी है।
फलस्वरूप जिले के प्रत्याशियों में खुशी की लहर उमड़ने लगी है। उल्लेखनीय यह हैं कि, समूचा गड़चिरोली जिला आदिवासी बहुल है। यहां समाविष्ठ सभी 9 नगर पंचायतों के अधिकांश प्रत्याशी अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य प्रवर्ग के है। जिन्हें आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने के लिए जाति वैधता प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है। इस तरह की शर्त चुनाव कार्यक्रम घाेषित होते ही लागू की गयी थी। मात्र अधिकांश प्रत्याशियों के पास यह प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं होने से उनमें निराशा दिखायी दे रहीं है। मात्र अब यह निराशा खुशी में तब्दिल हो गयी है। चुनाव जीतने के बाद 12 महीनों में अब प्रत्याशी अपना जाति वैधता प्रमाणपत्र पेश कर सकेंगे।
Created On :   30 Nov 2021 2:36 PM IST