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अब सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया तो लगेगा जुर्माना
डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। एक बार ही उपयोग में आनेवाली प्लास्टिक की वस्तुओं का उत्पादन, आयात, भंडार, यातायात, वितरण, बिक्री व उपयोग करने को लेकर 1 जुलाई से पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है। उपयोग करते पाए जाने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी, ऐसी चेतावनी मनपा ने दी है।
सजावट के लिए उपयोग में आनेवाले प्लास्टिक व थर्माकोल, अन्नपदार्थ व मिठाई के बॉक्स पैकेजिंग के लिए उपयोग में आनेवाले प्लास्टिक, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट के आवरण के रूप में उपयोग में आनेवाले प्लास्टिक, प्लास्टिक के झंडे, प्लास्टिक फलक, कैण्डी, आइसक्रीम कवर, प्लास्टिक प्लेट्स, कप, ग्लासेस, चम्मच आदि सामग्री पर पाबंदी है। इन सिंगल यूज प्लास्टिक का जल्द विघटन नहीं होता। विघटन प्रक्रिया के लिए अनेक वर्षों का समय लगता है। पर्यावरण को खतरा निर्माण होने पर एकल उपयोग प्लास्टिक बंदी के लिए कार्रवाई की जाएगी। एकल उपयोग प्लास्टिक पाबंदी लागू होने के बाद महाराष्ट्र प्लास्टिक व थर्माकोल अधिसूचना 2018 के अनुसार 500 रुपए मौके पर, संस्थात्मक स्तर पर 5 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा।
दूसरी बार इसका उपयोग करते पाए जाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तीसरी बार अपराध किया तो 25 हजार रुपए का जुर्माना व तीन माह कारावास की सजा रहेगी। एकल उपयोग होनेवाले प्लास्टिक की विविध वस्तुओं के बजाय पर्यावरण पूरक अन्य अनेक माध्यम उपलब्ध हैं। इसमंे प्रमुख रूप से कपड़े की बैग, कागजों से बनी बैग, बांबू, लकड़ी वस्तु, सिरामिक्स की प्लेट, कटोरी आदि अच्छे विकल्प हैं। नागरिकों को ऐसे पर्यावरण पूरक वस्तुओं का उपयोग अधिकाधिक करना चाहिए, प्लास्टिक की वस्तुओं से पर्यावरण को अधिक खतरा निर्माण हो सकता है, इस दृष्टि से पुनर्प्रक्रिया करने पर अधिक जोर दे, ऐसी अपील चंद्रपुर मनपा ने की है।
Created On :   2 Jun 2022 3:50 PM IST