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अब कचरा उठाने देना होगा हर माह 60 रुपए, गीला-सूखा कचरा अलग-अलग न करने पर पेनाल्टी
डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य सरकार ने 1 जुलाई से गीला-सूखा कचरा उठाने के लिए नागरिकों से प्रति माह 60 रुपए कचरा कर वसूलने का निर्णय लिया है। वहीं, गीला और सूखा कचरा अलग-अलग नहीं करने वाले संपत्तिधारकों से 300 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। सरकार के नए निर्णय से नागपुर मनपा का राजस्व बढ़ना तय है, लेकिन इसे कौन वसूलेगा, अभी तक तय नहीं है। ऐसे में गीला-सूखा कचरा कर वसूलना मनपा के लिए फिलहाल आसान नहीं दिख रहा है। मनपा इस पर अब तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है।
कनक खुद अलग-अलग नहीं जमा करती कचरा
कचरा संकलन के लिए नई एजेंसियों का टेंडर अगले माह खुलने वाला है। इसके बाद भी करीब 2 माह एजेंसियों को धरातल पर काम करने में लगेंगे। तब तक प्रतिमाह वसूलने वाला 60 रुपए का टैक्स कौन जमा करेगा। चूंकि कनक रिर्सोस मैनेजमेंट के अनुबंध में यह शर्त नहीं है। अगर वह ऐसा करती भी है, तो गीला और सूखा कचरा पर जुर्माना वसूलने को लेकर सवाल खड़ा होता है। कनक खुद ही गीला और सूखा कचरा अलग- अलग जमा नहीं करती है। ऐसे में शहरवासियों पर अलग-अलग कचरा नहीं देने की वजह से जुर्माना लगाना आसान नहीं होगा।
दो एजेंसियां नियुक्त की जाएंगी
वर्तमान में कचरा संकलन करने वाली कनक रिर्सोस मैनेजमेंट का टेंडर 15 फरवरी को खत्म हो गया था। कचरा संकलन के लिए अन्य एजेंसी नहीं होने के कारण नई एजेंसी नियुक्ति होने तक उसकी समयावधि को बढ़ा दिया गया। 2 अगस्त को टेंडर खोला जाएगा उसकी प्रक्रिया को पूरा करने और धरातल पर काम करने में करीब 1 से 2 माह लगेंगे। इस वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि नई एजेंसियां सितंबर से अक्टूबर में काम करना चालू कर पाएंगी। नए टेंडर में शहर से कचरा संकलन के लिए 2 एजेंसियों को नियुक्त किया जाएगा। ऐसा इसलिए भी किया गया है कि यदि कोई एक एजेंसी काम बंद करती है, तो दूसरी को उसकी जिम्मेदारी दी जा सके।
नई एजेंसियां वसूलेंगी राजस्व
कचरा संकलन करने वाली एजेंसियों को प्रतिमाह संपत्तिधारक से 60 रुपए जमा करने होंगे। वहीं यदि कोई व्यक्ति गीला और सूखा कचरा अलग-अलग नहीं करता है, तो उस पर 300 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सारा राजस्व वसूलने के बाद मनपा उसके कुल बिल में से उतने की कटौती करके शेष का भुगतान करेगी। फिलहाल यह विषय बना हुआ है कि नई एजेंसियां किस आधार पर तय करेंगी कि कितने संपत्तिधारक या दुकानदार हैं, क्योंकि अभी तक शहर की पूरी संपत्तियों का सर्वे नहीं हुआ है।
इस पर भी एक नजर
- कचरा जलाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना
- व्यावसायिक व अन्य उच्च श्रेणी के िलए 90 रुपए प्रति माह
- मॉल या हॉल से 2 हजार रुपए प्रति माह
- मॉल, हॉल या अपार्टमेंट जहां से अधिक कचरा निकता है वहां अलग-अलग नहीं करने पर 5 हजार रुपए जुर्माना, दूसरी बार से 15 हजार रुपए जुर्माना
- कचरा अलग नहीं करने पर 300 रुपए जुर्माना, दूसरी बार से हर बार 500 रुपए जुर्माना
- 50 पलंग तक के अस्पताल का बॉयो मेडिकल वेस्ट 160 रुपए प्रति माह
Created On :   15 July 2019 10:55 AM IST