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नवनिर्वाचित सरपंचों को 20 जनवरी तक देना होगा चुनावी खर्च का विवरण
डिजिटल डेस्क, अमरावती। हालही में 18 दिसंबर को जिले में 258 ग्रापं के सरपंच व सदस्यों के लिए हुए चुनाव में शामिल सभी उम्मीदवारों को 20 जनवरी तक चुनावी खर्च का लेखाजोखा अपनी-अपनी तहसील के चुनाव निर्णय अधिकारी को सौंपना होगा। अन्यथा उम्मीदवारों को आगामी चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाएगी। नियम के अनुसार ग्राम पंचायत चुनाव की मतगणना होने के एक माह के भीतर सभी उम्मीदवारों को चुनावी खर्च का लेखाजोखा चुनाव विभाग को सौंपना पड़ता है। 18 दिसंबर को हुए चुनाव की मतगणना 20 दिसंबर को हुई। इस कारण 20 जनवरी तक सभी 258 ग्राम पंचायतोंं के नवनिर्वाचित सरपंच व सदस्यों को चुनावी खर्च का लेखाजोखा संबंधित तहसील कार्यालय के चुनाव निर्णय अधिकारी को सौंपना होगा। जो उम्मीदवार इस कार्यकाल में चुनावी खर्च का लेखाजोखा नहीं सौंपेगा उसके चुनाव लड़ने पर पांच वर्ष के लिए पाबंदी लगाई जाएगी।
जाति वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करनेे मिलेगा 12 माह का समय : जिले की सभी 14 तहसील अंतर्गत आरक्षित सीटों पर जिन उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, उन उम्मीदवारों को नामांकन पर्चा दाखिल करते समय जाति वैधता प्रमाणपत्र के लिए किए हुए आवेदन की पर्ची जोड़ना जरूरी किया गया था। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन की पर्ची नामांकन के साथ जोड़ी है। उन्हें 20 दिसंबर 2023 तक यानी 12 माह के भीतर जमा करना होगा। अगर आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़नेवाला उम्मीदवार निर्धारित अवधि में जाति वैधता प्रमाणपत्र जमा नहीं करेगा तो उसका सदस्यत्व रद्द करने के अधिकार जिला चुनाव अधिकारी को दिए गए हंै।
Created On :   27 Dec 2022 2:42 PM IST