गड़चिरोली में नई गाइडलाइन, नियमों का पालन अनिवार्य

New guidelines in Gadchiroli, it is mandatory to follow the rules
गड़चिरोली में नई गाइडलाइन, नियमों का पालन अनिवार्य
ओमिक्रान से बचने गड़चिरोली में नई गाइडलाइन, नियमों का पालन अनिवार्य

डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली।  राज्य में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ती मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने गड़चिरोली जिले में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।  इस संदर्भ में जिलाधिकारी संजय मीणा द्वारा  जारी गाइडलाइन के अनुसार जिले में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जमावबंदी आदेश लागू कर सार्वजिनक स्थलों पर 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही नागरिकों को कोरोना के नए नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

जारी नए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी प्रतिबंधक अधिनियम 1897 और भादंवि की धारा 1860 के तहत कड़ी कार्रवाई के प्रावधान किए गए है। बताया गया है कि, वर्तमान में जिले में कोरोना के पांच सक्रिय मरीज है, मात्र देश और राज्य में कोरोना के नये वैरिएंट ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही हंै।  कोरोना की इस तीसरी लहर से बचने के लिए कोरोना को लेकर नई गाइड लाइन तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही है। जिले के रेस्टारंट, होटल, जिम, स्पा, ब्यूटी पार्लर, सिनेनागृह, नाटकगृह आदि स्थानों पर अब 50 फीसदी लोगों को ही उपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गयी है। वहीं मैदानों में प्रेक्षकों की संख्या 25 प्रतिशत की गयी है। 

वैवािहक समारोह, जन्मदिवस समेत अन्य कार्यक्रमों के दौरान भी लोगांे की उपस्थिति पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई कार्यक्रम बंद जगहों में आयोजित किये जा रहे हैं तो ऐसे स्थानों पर लोगों की उपस्थिति 100 की गयी हंै, तो वहीं खुली जगहों पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों  के दौरान 250 व्यक्ति उपस्थित  रह पाएंगे।  इस दौरान मास्क का नियमित उपयोग करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और सैनिटाइजर का उपयोग करने की सलाह जिला प्रशासन ने दी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी जारी की गयी है।

Created On :   28 Dec 2021 3:01 PM IST

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