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कृपाण संग प्रवेश ना मिलने मामले पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने लिया संज्ञान
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दमदमा साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी केवल सिंह की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने आयोग को बताया कि, उनके कृपाण के साथ द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करने से रोक दिया गया और कृपाण को हटाने के लिए कहा गया।
आयोग के मुताबिक, कृपाण सिख धर्म का एक अभिन्न अंग है और संविधान का अनुच्छेद 25 सिख व्यक्तियों द्वारा कृपाण पहनने और ले जाने की अनुमति देता है, इस घटना ने सिखों की धार्मिक भावना को आहत किया है। इसलिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने डीएमआरसी चैयरमेन और दिल्ली के मुख्य सचिव से मामले में रिपोर्ट मांगी है और सबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है।
(आईएएनस)
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Created On :   12 Sept 2022 8:00 PM IST