जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 सितम्बर को!

National Lok Adalat organized in District Court on September 11!
जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 सितम्बर को!
नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 सितम्बर को!

डिजिटल डेस्क | निवाड़ी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रदेश में शनिवार 11 सितंबर को उच्च न्यायालय स्तर से लेकर जिला न्यायालयों, तालुका न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, कुटुम्ब न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इसमें न्यायालयीन लंबित दीवानी एवं आपराधिक शमनीय मामलों एवं बैंक, विद्युत, श्रम, जलकर संपत्तिकर आदि प्री-लिटिगेशन प्रकरणों सहित सभी प्रकार के मामले निराकरण के लिये रखे जायेंगे। नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम के लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान से चूक किये जाने पर निर्धारित आदेश जारी तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्ति के बाद 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारित आदेश जारी तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्ति के बाद 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। नेशनल लोक अदालत में मप्र नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित संपत्ति कर एवं जलकर के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में बकाया राशि अनुसार अधिभार में 25 से 100 प्रतिशत तक की छूट (शर्तों के अधीन) घोषित की गई है। यह छूट 11 सितम्बर के बाद समाप्त हो जावेगी।

ऐसे इच्छुक पक्षकारगण जो न्यायालय में लंबित एवं मुकदमेबाजी के पहले प्रिलिटिगेशन प्रकरण उपरोक्त प्रकार के चिन्हित किये गये प्रकरणों व विवादों का उचित समाधान कर आपसी सहमति से लोक अदालत में निराकरण कराना चाहते हैं वे संबंधित न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समित व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर अपना मामला लोक अदालत में रखने के लिये अपनी सहमति व आवश्यक कार्यवाही 11 सितम्बर के पहले पूर्ण करायें, ताकि सुविधानुसार मामला नेशनल लोक अदालत में निराकृत किया जा सके।

Created On :   31 Aug 2021 2:36 PM IST

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