आरटीई के ‘ड्रॉ’ में नियम को ठेंगा
डिजिटल डेस्क, नागपुर। आरटीई अंतर्गत निजी स्कूलों में आरक्षित 25 फीसदी सीटों के लिए निकाले गए ‘ड्रॉ’ में नियम को धता बताकर चयन किया गया है। नियम के अनुसार पहले ‘ड्रॉ’ में स्कूल से एक किलोमीटर के दायरे में रहने वालों का चयन करने की शर्त है। फेटरी गांव से 4 किलोमीटर दूर एक स्कूल में वहां रहने वाले बालकों का चयन होने का मामला सामने आया है। आरटीई एक्शन कमेटी चेयरमैन शाहीद शरीफ ने कहा कि, इसमें नियम का पालन नहीं हुआ है। शिक्षण संचालक से शिकायत कर अवगत कराया जाएगा।
गूगल मैपिंग का बलून गलत सेट करने की आशंका : आरटीई अंतर्गत आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए हाल ही में ‘ड्रॉ’ निकाला गया। स्कूल से एक किलाेमीटर के दायरे में रहने वालों का चयन नहीं हुआ, जबकि उससे ज्यादा अंतर पर रहने वालों का चयन होने की शाहीद शरीफ को शिकायतें मिलीं। शिकायतों की पुष्टि करने के लिए अधिक जानकारी जुटाने पर 4 किलोमीटर दूर फेटरी में रहने वालों के बालकाें का गांव से 4 किलोमीटर दूर स्कूल के लिए चयन हुआ है। गूगल मैप में यह अंतर 4.5 किलोमीटर दर्शाए गया है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय गूगल मैपिंग का बलून गलत सेट कर यह धांधली किए जाने की शाहीद शरीफ ने आशंका व्यक्त की है। इसकी गहन जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है।
Created On :   21 April 2023 12:52 PM IST