हत्याकांड: 5 दहेजलोभियों को मिली अग्रिम जमानत

Murder case: 5 dowry lovers get anticipatory bail
हत्याकांड: 5 दहेजलोभियों को मिली अग्रिम जमानत
पुलिस जांच में सहयोग करने पर मिल सकती है राहत हत्याकांड: 5 दहेजलोभियों को मिली अग्रिम जमानत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमती वी.डी. इंगले ने दहेज प्रताड़ना के मामले में पीड़िता के ससुराल के 5 सदस्यों को राहत देते हुए अग्रिम जमानत दी है। न्यायालय ने पूरे मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अरनेश कुमार केस के निर्देशों के आधार पर अग्रिम जमानत दी है। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि, पुलिस जांच में सहयोग करने को राजी होने पर कम सजा के प्रावधान वाले मामलों में आरोपियों को रियायत दी जा सकती है। जांच में सहयोग करने पर आरोपियों को हिरासत में लेने से परहेज किया जाना चाहिए। भादंवि की धारा 498-ए में अधिकतम 3 साल की सजा प्रावधान है, ऐसे में आरोपियों को अंतरिम राहत दी जा सकती है।

यह है मामला : आरोपी सोमदत्त और मोनिका का साल 2019 में विवाह हुआ था। पारिवारिक विवाद के चलते मोनिका अपने मायके चली गई थी। पश्चात पुलिस स्टेशन में पति सोमदत्त तिवारी, ससुर शामसुंदर तिवारी, सास प्रभा तिवारी, ननद निर्मला शुक्ला और पति पीयूष शुक्ला के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया। आरोपियों ने सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। न्यायालय में सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के आधार पर अग्रिम जमानत को मंजूर किया गया है।  न्यायालय ने आरोपियों को पुलिस जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। 
 

Created On :   7 March 2022 12:32 PM IST

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