बकायादारों की संपत्ति जब्त करेगी मनपा
डिजिटल डेस्क, अमरावती। बकाया संपत्ति कर 28 फरवरी तक भरने पर संपत्तिधारक को 50 प्रतिशत जुर्माने की रकम का भुगतान करना होगा और 50 प्रतिशत जुर्माने में छूट मिलेगी। साथ ही मनपा के संकलन केंद्र पर भी नकद, चेक, धनाकर्ष, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से भी संपत्ति कर भरने की सुविधा उपलब्ध की गई है। नागरिकों ने अपना संपत्ति कर न भरने पर अलगे सप्ताह से शुरू की जाएगी। पुनर्गणना के अंत में संपत्तिकर की रकम व सहुलियत छोड़कर शेष जुर्माने की रकम एकसाथ भरना अनिवार्य किया है। विविध चरणों में भुगतान की हुई रकम को विशेष योजना लागू नहीं रहेगी। जिससे नागरिकों ने योजना का लाभ लेकर जब्ती की कार्रवाई टालने का आह्वान निगमायुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर ने किया है।
40 प्रतिशत कर वृद्धि ने बढ़ाया टेंशन
पिछले वर्ष दीपावली के बाद मनपा ने वर्ष 2022 के लिए संपत्ति कर की रसीदें संपत्तिधारकों को 40 प्रतिशत बढ़ोतरी की दी थीं। किन्तु पुराने संपत्ति कर की तुलना में संपत्ति कर काफी ज्यादा बढ़कर आने से अधिकांश लोगों ने बढ़ा हुआ टैक्स न भरने का निर्णय लिया था। आखिरकार राज्य के उपमुख्यमंत्री व जिले के पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में नियोजन समिति की बैठक में फडणवीस ने 40 प्रतिशत कर वृद्धि को रद्द करने के निर्देश दिए थे। उसके बाद भी मनपा ने सरकार के आदेश उन्हें नहीं मिलने की बात कहकर लगभग एक माह तक दर वृद्धि के आदेश पर अमल नहीं किया। इस कारण अधिकांश लोग राज्य सरकार के आदेश की राह देख रहे थे, जिससे इस वर्ष बकायादारों की संख्या काफी ज्यादा दिखाई दे रही है।
Created On :   8 Feb 2023 2:54 PM IST