नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ : आरोपी को 7 साल सश्रम कारावास

Molestation of minor teenager: 7 years rigorous imprisonment for the accused
नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ : आरोपी को 7 साल सश्रम कारावास
अकोला नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ : आरोपी को 7 साल सश्रम कारावास

डिजिटल डेस्क, अकोला। पातूर पुलिस थानांतर्गत दर्ज नाबालिग किशोरी को उसके घर में जाकर छेड़छाड़ करना तथा शारीरिक तकलीफ पहुंचाने के आरोप में न्यायालय में चल रहे एक मामले में वि.विशेष जिला व सत्र न्यायाधीश वी.डी.पिंपलकर के न्यायालय ने  आरोपी आकाश दशरथ मुठाल (23) को धारा 354,452,427,506 पोक्सो कानून की धारा 7,8 के तहत दोषी करार देते हुए 7 वर्ष सश्रम कारावास व कुल 50,000 रुपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर हर एक धारा में 3 माह अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई।

मामले में दूसरा आरोपी सूरज वसंता इंगले ( 25) को आरोपी आकाश की मदद करने तथा प्रोत्साहन देने के आरोप में दोषी करार देते हुए पोक्सो कानून की धारा 16–17 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000 रूपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई। इस मामले में पीडिता ने 27–06–2019 को पातूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। सरकार पक्ष की ओर से 8 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। सरकार पक्ष की ओर से सहायक सरकारी अधिवक्ता एड.किरण खोत ने पैरवी की जबकि तत्कालीन पुलिस निरीक्षक गजानन गुल्हाने ने मामले की जांच कर न्यायालय में दोषारोप पत्र दाखिल किया। हेड कान्स्टेबल रत्नाकर बागडे व एएसआई प्रवीण पाटील ने पैरवी के दौरान सहयोग किया।

Created On :   2 Aug 2022 6:10 PM IST

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