- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- रतलाम
- /
- मास्क जीवन बचाने का साधन है :...
मास्क जीवन बचाने का साधन है : विधायक श्री काश्यप ग्रामीणजन शहर आएं तो बिना मास्क के न निकलें, कलेक्टर श्री डाड ने जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में निर्देश दिए!
डिजिटल डेस्क | रतलाम जिले में कोरोना वायरस के बढते संक्रमण से बचाव के लिए सांसद श्री सुधीर गुप्ता, विधायक श्री चेतन्य काश्यप, कलेक्टर श्री गोपालचन्द्र डाड, पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती मीनाक्षीसिंह, एडीएम श्रीमती जमुना भिडे, एसडीएम जावरा श्री राहुल धोटे, एसडीएम शहर श्री अभिषेक गेहलोत, मेडिकल कालेज डीन डा. शशि गांधी, सीएमएचओ डा. प्रभाकर ननावरे आदि की उपस्थिति में जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक गुरुवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। मंदसौर सांसद डा. सुधीर गुप्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए। बैठक में शहर में लागू धारा 144 एवं राज्य शासन से जारी निर्देशों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।
सांसद ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड अनुकूल व्यवहार जैसे मास्क लगाना, हाथों को नियमित रुप से धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आदि को अपनाकर अनुशासित जीवन पद्धति का अंग बनाना होगा। विधायक श्री चेतन्य काश्यप ने कहा कि शहरी क्षेत्र में रात्रि 10.00 बजे के बाद दुकानें अनिवार्य रुप से बन्द किए जाने की कार्रवाई की जाना चाहिए। कोविड सेम्पल की रिपोर्ट 24 घंटे की अवधि में प्रदान की जाना चाहिए। माइक्रो कंटेनमेंट झोन की तर्ज पर कार्यवाही की जाना चाहिए। उन्होंने स्वयं के परिवार में आयोजित विवाह समारोह का उदाहरण देते हुए कहा कि मैने स्वयं भी पारिवारिक समारोह में केवल 80 लोगों को आमंत्रित किया था। अतः विवाह समारोह आदि में सीमित लोगों की उपस्थिति ही रखी जाना चाहिए। कलेक्टर श्री गोपालचन्द्र डाड ने कहा कि जिले में लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
महाराष्ट्र से आने वाले नागरिकों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड आदि स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति की स्कीनिंग की जाएगी। होली के जुलूस, मेला पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सांस्कृतिक, विवाह समारोह आदि में 100 से अधिक व्यक्ति होने की अवस्था मे पूर्वानुमति ली जाना आवश्यक रहेगी। आयोजन स्थल का निरीक्षण दल द्वारा किया जाएगा एवं अनुकूल स्थिति निर्मित होने पर ही अनुमति प्रदान की जाएगी। उठावना के कार्यक्रम को चलित उठावने के रुप में आयोजित किया जा सकेगा जिसमें आगन्तुक पुष्प अर्पित कर सीधे निकल जाएंगे।
तीन दिवस तक लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कलेक्टर श्री डाड ने कहा कि लोगों द्वारा मास्क न लगाए जाने की स्थिति में ओपन जेल में निरुद्ध किया जाएगा तथा जेल में रखे गए मरीजों को आरटीपीसीआर की जांच में निगेटिव आने के बाद ही छोडा जाएगा। सभी दुकानदारों के लिए दुकान के बाहर रस्सी लगाकर दो गज की दूरी का पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा।
ग्राहकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। यदि कोई दुकानदार बिना मास्क वाले ग्राहक को सामग्री बेचता हुआ पाया जाता है तो उसकी दुकान को 24 घंटे से 48 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा। आगामी समय में रेलवे स्टेशन पर खासकर बडौदा एवं मुम्बई से आने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच और स्क्रीनिंग आवश्यक रुप से की जाएगी। कलेक्टर द्वारा प्रतिदिन लगभग 600 लोगों की सेम्पलिंग कराने के निर्देश दिए गए।
सीएमएचओ को निर्देशित किया कि जिन लोगों की कोविड की जांच की जा रही है, ऐसे लोगों से लिखित सहमति ली जाए कि वे जांच रिपोर्ट आने तक होम आईसोलेशन में रहना सुनिश्चित करें। विधायक श्री काश्यप ने शहर में बिगडती ट्राफिक व्यवस्था को लेकर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने नगर पालिक निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर में खुदाई कार्य से पूर्व जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को अवगत करवाते हुए अनुमति ली जाए एवं इसके बाद ही खुदाई सम्बन्धी कार्य आरम्भ किया जाए।
खुदाई करवाने से पूर्व प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में होने वाली खुदाई के बारे में सूचना प्रकाशित करवाई जाए ताकि लोगों को पूर्व सूचना मिले तथा किसी प्रकार की परेशानी न हो। एसडीएम जावरा श्री धोटे ने बताया कि जावरा में चहल्लुम क्षेत्र में होली के समय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें अधिक संख्या में लोगों के आने की संभावना होती है। कलेक्टर श्री डाड ने बाहरी लोगों के आगमन को प्रतिबंधित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक एवं एसडीएम को निर्देशित किया कि मौका-मुआयना कर उचित कार्यवाही की जाए।
Created On :   19 March 2021 2:35 PM IST