मानव संसाधन ठेके पर 13 से पहले मनपा को देना होगा जवाब

Manpa will have to answer before 13 on human resource contract
मानव संसाधन ठेके पर 13 से पहले मनपा को देना होगा जवाब
16 को नागपुर हाईकोर्ट में होगी अंतिम सुनवाई मानव संसाधन ठेके पर 13 से पहले मनपा को देना होगा जवाब

डिजिटल डेस्क,  अमरावती । मनपा के विविध विभागों में कर्मचारी मुहैया कराने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निकाली गई निविदा प्रक्रिया के बाद नियम व शर्तों का उल्लंघन का आरोप मनपा पर लगा। अमरावती नागरी सेवा सहकारी संस्था को मानव संसाधन मुहय्या कराने का ठेका देने के मामले के विरोध में नागपुर हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमे में मनपा को नवंबर महीने में जवाब देने के निर्देश देने पर भी मनपा द्वारा जवाब देने में टालमटोल की जा रही है।

6 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए मनपा को अब 13 जनवरी से पहले हाईकोर्ट के सामने लिखित रूप में अपना जवाब रखकर उसकी एक प्रति दो सदस्यीय न्यायमूर्ति को देने के निर्देश दिए हैं। मामले पर 16 जनवरी को न्यायालय में अंतिम सुनवाई होने की जानकारी याचिकाकर्ताओं के वकील ने दी है।  जानकारी के अनुसार मनपा के विविध विभागों में मानव संसाधन उपलब्ध कराने का काम मनपा ने ठेका पद्धति से दिया था। वर्ष 2021 में इसके लिए निकाली गई निविदा के तहत यह ठेका एक वर्ष के लिए नोएडा की कंपनी इटकॉन को दिया था। वर्ष 2022 में  मनपा ने मानव संसाधन उपलब्ध कराने ठेका देने फिर 28 करोड़ रुपए की निविदा निकाली। निविदा प्रक्रिया में दिए गए नियम शर्तों का उल्लंघन करते हुए मनपा द्वारा मानव संसाधन उपलब्ध कराने का ठेका अमरावती नागरी सेवा सहकारी संस्था को दिया गया था।

ठेके की प्रक्रिया पूर्ण कर वर्कऑर्डर देते समय नियमों का उल्लंघन होने का आरोप करते हुए स्थानीय जानकी सुशिक्षित बेरेाजगारी नागरी सेवा सहकारी संस्था ने मनपा की इस ठेका प्रणाली के विरोध में नागपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सर्वप्रथम न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने मनपा को इस ठेके पर स्टेटस स्काे (जैसा था वैसा रखने) के आदेश दिए थे। बावजूद इसके संबंधित ठेकेदार ने कुछ कर्मचारियों काे काम पर लगाया। मामला हाईकोर्ट के ध्यान में आने पर 23 नवंबर को हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति रोहित देव व न्यायमूर्ति वाई.जी. खोब्रागडे की दो सदस्यीय पीठ ने मनपा आयुक्त को लिखित रूप में जवाब पेश करने के आदेश दिए थे। किंतु मनपा द्वारा हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने बार-बार समय मांगा था।  जिससे याचिकाकर्ता की ओर से एड. परवेज मिर्जा ने न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए मनपा न्यायालय में अपना पक्ष रखने में टालमटोल का रवैय्या अपनाने की बात ध्यान में लाई जिस पर न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए मनपा आयुक्त को 13 जनवरी से पहले अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए है। याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार 16 जनवरी को याचिका पर हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई होगी। 
 

Created On :   9 Jan 2023 3:43 PM IST

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