मानव संसाधन आपूर्ति की निविदा में मनपा ने तोड़े नियम

Manpa broke the rules in the tender for supply of human resources
मानव संसाधन आपूर्ति की निविदा में मनपा ने तोड़े नियम
अमरावती मानव संसाधन आपूर्ति की निविदा में मनपा ने तोड़े नियम

डिजिटल डेस्क, अमरावती।  अमरावती मनपा अंतर्गत विविध विभागों में 341 मानव संसाधनों की आपूर्ति करने के लिए मनपा द्वारा जेएम पोर्टल पर जारी की गई निविदा के मामले में मनपा द्वारा न्यायालयों के आदेशों की अवमानना कर 50 डाटा आॅपरेटर को डयूटी पर लगाना भारी पड़ सकता है। मामले में 13 जनवरी को नागपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और उससे पहले बुधवार 11 जनवरी को मनपा इस मामले में न्यायालय में प्रतिज्ञापत्र दाखल करेंगी। जानकारी के अनुसार 19 अगस्त 2022 को मनपा ने जेएम पोर्टल पर मानव संसाधन आपूर्ति बाबत ई-निविदा प्रकाशित की है।  जिस पर 93 निविदा धारकों ने निविदा पेश की। जिसमें से 9 निविदा धारकों को पात्र ठहराया गया था। यह निविदा 341 मानव संसाधनों की आपूर्ति करने के लिए निकाली गई थी। 4 अक्टूबर 2022 को मनपा ने दर पत्रक लिफाफा खोला और 10 पात्र दर पत्रक की तुलनात्मक सूची प्रकाशित की, लेकिन मानव संसाधन आपूर्ति का ठेका देते समय कुछ नियमों का पालन करना मनपा को जरूरी था।

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आपूर्तिधारक की सेवा शुल्क एक प्रतिशत से कम नहीं रहनी चाहिए और उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाकर पेश करने का नियम है, लेकिन मनपा ने अमरावती नागरी सेवा सहकारी संस्था की निविदा में सर्विस चार्ज 85 पैसे और जीएसटी 15 पैसे लगाया है। 11 नवंबर को अमरावती नागरी सेवा सहकारी संस्था को वर्क ऑर्डर देने के बाद निविदा धारकों की सूची में शामिल जानकी सुशिक्षित बेरोजगार नागरिक सेवा सहकारी संस्था ने नागपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते ही मानव संसाधन आपूर्ति के ठेके पर स्टेटस-को दिया। यह स्टेटस-को 14 दिसंबर को देने के बाद मनपा की ओर से किसी भी कर्मचारी को सेवा में लेने का अधिकार न होते हुए भी स्टेटस-को के बाद 50 डाटा ऑपरेटर को सेवा में लिया गया। जिस पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में आपत्ति जताने के बाद न्यायमूर्ति रोहित बेग व न्यायमूर्ति वाई.जे. खोब्रागड़े ने मनपा को जवाब पेश करने को कहा, लेकिन मनपा की ओर से जवाब पेश करने में टालमटोल का रवैया अपनाने की बात याचिकाकर्ता के वकील एड. परवेज मिर्जा ने न्यायालय के निदर्शन में लाकर दी। न्यायालय ने इस याचिका पर मनपा की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 13 जनवरी से पहले प्रतिज्ञापत्र दाखिल करने के लिए कहा। मनपा की ओर से बुधवार 11 जनवरी को ही हाईकोर्ट में प्रतिज्ञापत्र दाखिल किया जाएगा।
 

Created On :   11 Jan 2023 4:07 PM IST

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