इर्विन के क्लर्क की पिटाई करनेवाले को दो वर्ष की सजा

Man sentenced to two years for thrashing Irwin clerk
इर्विन के क्लर्क की पिटाई करनेवाले को दो वर्ष की सजा
जिला न्यायालय ने सुनाया फैसला  इर्विन के क्लर्क की पिटाई करनेवाले को दो वर्ष की सजा

डिजिटल डेस्क, अमरावती।  जिला सरकारी अस्पताल (इर्विन) के क्लर्क से मारपीट व गालीगलौज करने के मामले में एक आरोपी को दो वर्ष की सश्रम कारावास, 2 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने की शर्त में तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई है। प्रकाश बिट्‌टू इमले (45, सुदर्शन नगर,फ्रेजरपुरा) यह सजा सुनाए गए आरोपी का नाम है। जिला न्यायाधीश आर.वी. ताम्हणेकर ने यह सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार 16 फरवरी 2017 को जिला अस्पताल में यह घटना घटित हुई है।आशिष गोपालराव रामटेके (32) यह अस्पताल में डयूटी पर रहते समय आरोपी प्रकाश इंगले ने वेतन को लेकर विवाद कर रामटेके से गालीगलौज की आैर मारपीट की। इस मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा निर्माण कर मारपीट करने के मामले में अपराध दर्ज किया था। जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में दाखल किया गया। अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता मंगेश भागवत ने सुनवाई के दौरान तीन गवाहों का परीक्षण किया जिसमे फर्यादी, गवाहों के बयान को ग्राह्य करार देते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानकर सजा सुनाई। पैरवी अधिकारी के रूप में पुलिस हेडकॉन्स्टेबल बाबाराव मेश्राम व अरुण हटकर ने काम संभाला। जबकि कोर्ट मोहर्रर विजय आडे ने उन्हें सहयोग किया।
 

Created On :   24 Dec 2022 4:56 PM IST

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