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असुरक्षित हेल्थ टॉनिक के निर्माता और विके्रता को सजा
डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। असुरक्षित हेल्थ टॉनिक का निर्माण करने वाली कंपनी के नॉमिनी हिमाचल के जिला सोलन निवासी अजय प्रकाश गुप्ता और मैनेजर नरेश राय को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिवमोहर सिंह ने दोषी करार दिया है। आरोपियों को छह-छह माह के सश्रम कारावास और ५०-५० हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन अधिकारी अभयदीप सिंह ठाकुर ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी पुरुषोत्तम भंडूरिया द्वारा २७ दिसम्बर २०१३ को कुबेर मेडिकल एजेंसी का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान दवा दुकान से मल्टी कैच टॉनिक और बी वाइटल सिरप के सैंपल लिए थे। सैंपल जांच के लिए भोपाल लैब भेजे गए थे। जांच रिपोर्ट में सामने आया था कि जब्त दवाइयां असुरिक्षत और मिथ्याछाप है। दवा दुकानदार मिथलेश सोनारे ने उक्त टॉनिक मल्टीकैच टॉनिक फार्मास्युटिकल लिमिटेड देवास नाका इंदौर से क्रय की थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कंपनी के नॉमिनी अजय प्रकाश गुप्ता एवं मैनेजर नरेश राय व विक्रेता मिथिलेश सोनारे के खिलाफ प्रकरण तैयार कर कोर्ट में पेश किया था। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कंपनी के नॉमिनी हिमाचल के जिला सोलन निवासी अजय प्रकाश गुप्ता और मैनेजर नरेश राय को दोषी करार दिया है। आरोपियों को छह-छह माह के सश्रम कारावास और ५०-५० हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण के एक अन्य आरोपी दवा विक्रेता मिथिलेश सोनारे को पूर्व में सजा दी जा चुकी है।
Created On :   15 Nov 2022 11:10 AM GMT