महासमुंद : पात्र हितग्राहियों को मिलेगा निःशुल्क राशन : लगभग पौने तीन लाख पात्र राशनकार्डधारी होंगे लाभान्वित
डिजिटल डेस्क, महासमुंद 23 जुलाई 2020 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के प्रबंधन के अंतर्गत राहत देने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रचलित राशनकार्डो के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डों में (सामान्य एपीएल श्रेणी के राशन कार्डों को छोड़कर) माह जुलाई से नवम्बर 2020 तक प्रतिमाह अतिरिक्त चावल एवं चना आबंटन का उपभोक्ता निर्गम मूल्य निःशुल्क होगा। विभागीय अधिकारी ने बताया कि जुलाई से नवम्बर माह तक उपरोक्त श्रेणी के राशन कार्ड को वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा उन्हें छत्तीसगढ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम अथवा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (नियमित तथा अतिरिक्त आबंटन) के अंतर्गत प्राप्त होने वाले खाद्यान्न की अधिकतम मात्रा के बराबर होगी। उन्होंने कहा कि माह जुलाई 2020 के अतिरिक्त खाद्यान्न का वितरण माह अगस्त 2020 के नियमित तथा अतिरिक्त आबंटन एवं वितरण के साथ किया जाएगा। उपरोक्त राशन कार्ड में जुलाई से नवंबर 2020 तक 01 किलोग्राम चना निःशुल्क वितरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पूर्ण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित विकासखण्डों एवं माडा क्षेत्रों में प्रदाय किये जा रहे चने की पात्रता के अंतर्गत 01 किलोग्राम चना निः शुल्क तथा 01 किलोग्राम चना 05 रुपए प्रति किलो उपभोक्ता दर पर प्रदाय किया जाएगा। उपरोक्त परिस्थितियों में किसी भी राशन कार्ड धारक को प्रदाय किए जाने वाले चने की पात्रता 02 किलोग्राम प्रति कार्ड प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी। इस योजना से जिले में के दो लाख 73 हजार 72 बीपीएल राशन कार्ड धारक हितग्राही लाभान्वित होंगे। हितग्राहियों को इस योजना का सही लाभ मिले इसके लिए सभी खाद्य निरीक्षक को निर्देशित किया गया है कि सभी उचित मूल्य की दुकानांे में राशन कार्ड में सदस्य संख्या के आधार पर निर्धारित राशन की मात्रा एवं मूल्य प्रदर्शित किया जाए। क्रमांक/124/589/हेमनाथ
Created On :   24 July 2020 2:36 PM IST