बयान: महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने कहा- सुशांत केस में CBI के पैरलल जांच पर राज्य सरकार विचार करेगी

Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh on Sushant case
बयान: महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने कहा- सुशांत केस में CBI के पैरलल जांच पर राज्य सरकार विचार करेगी
बयान: महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने कहा- सुशांत केस में CBI के पैरलल जांच पर राज्य सरकार विचार करेगी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसला का महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने स्वागत किया हैं। उन्होंने कहा कि "हम CBI को पूरा सहयोग देंगे। उन्होंने कहा, कोर्ट ने साफ-साफ लिखा है कि मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह मामले में जो जांच की उसमें कोई भी खामी नहीं है, बहुत ही सही तरीके से जांच की गई। गृहमंत्री ने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव के चलते इस मामले में राजनीति की जा रही है।

वहीं, जब अनिल देशमुख से पूछा गया कि क्या मुंबई पुलिस इस केस की पैरलल (समानांतर) जांच करेगी? इस पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुच्छेद 34 के अनुसार राज्य सरकार विचार करेगी।

 

 

 

बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी है। अपने फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को सीबीआई जांच में सहयोग करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि मुंबई पुलिस द्वारा केस से जुड़े सभी दस्तावेज समेत कई अन्य महत्वूर्ण दस्तावेज सीबीआई को सौंपे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले संबंधित अगर कोई अन्य मामला भी दर्ज है तो उसकी जांच भी सीबीआई ही करेगी। कोर्ट ने कहा सुशांत सिंह एक टैलंटेड ऐक्टर थे और उनकी पूरी काबिलियत का पता चलने से पहले ही उनकी मौत हो गई। 

14 जून को घर में मृत पाए गए थे सुशांत
34 साल के सुशांत सिंह राजपूत बीते 14 जून को उनके मुंबई स्थित घर में मृत पाए गए थे। सुशांत के पिता मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं थे इसी वजह से उन्होंने पटना के राजीव नगर थाने में 25 जुलाई को इस मामले की जांच के लिए सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती समेत 6 के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी और सीबीआई जांच की मांग की थी। इसके बाद रिया ने इस एफआईआर को जीरो FIR मानने को कहा था और ये भी कहा था कि इसे मुंबई पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। इसके लिए रिया ने 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पटना में दर्ज मुकदमे को मुंबई ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था।

मामले की जांच को बिहार से मुंबई ट्रांसफर करने की रिया चक्रवर्ती की याचिका पर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। 11 अगस्त को सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने सभी पक्षों को अपनी दलीलों पर संक्षिप्त लिखित नोट 13 अगस्त तक जमा करवाने की अनुमति दी थी। सभी पक्षों ने 13 अगस्त को अपना जवाब दाखिल कर दिया था।

 

Created On :   19 Aug 2020 6:44 PM IST

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