Lockdown Extends: महाराष्ट्र सरकार ने 31 जुलाई तक बढ़ाया लॉकडाउन, ठाणे में 10 दिनों तक रहेगा सख्त

Maharashtra govt extends lockdown till July 31
Lockdown Extends: महाराष्ट्र सरकार ने 31 जुलाई तक बढ़ाया लॉकडाउन, ठाणे में 10 दिनों तक रहेगा सख्त
Lockdown Extends: महाराष्ट्र सरकार ने 31 जुलाई तक बढ़ाया लॉकडाउन, ठाणे में 10 दिनों तक रहेगा सख्त

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोनोवायरस मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाए जाने की घोषणा की। सरकार ने यह भी कहा कि COVID-19 हॉटस्पॉट में गैर-जरूरी गतिविधियों और लोगों की आवाजाही पर फिर से प्रतिबंध लगाया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामानों की दुकानें खुली रहेंगी। बाकी दुकानों को ऑड-ईवन सिस्टम के तहत ही खोला जाएगा। सभी ई-कॉमर्स एक्टिविटी, सभी औद्योगिक इकाइयां जो वर्तमान में चालू हैं और फूड की होम डिलीवरी की अनुमति होगी।

ठाणे में 10 दिनों तक पूर्ण लॉकडाउन

ठाणे में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर स्थानीय मनपा प्रशासन ने 10 दिनों के लिए सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। 1 जुलाई से 11 जुलाई तक संपूर्ण शहर में लॉकडाऊन का कड़ाई से पालन किया जाएगा। यह लॉकडाउन 1 जुलाई की मध्यरात 12 बजे से 11 जुलाई की मध्य रात 12 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान लोगों की आवाजाही बंद रहेगी। अत्यावश्यक वस्तुओं की खरीददारी के लिए राशन की दुकाने, मेडिकल स्टोर, डॉक्टरों के क्लिनिक और दूध बिक्री की अनुमति होगी। ठाणे शहर में अभी तक 8198 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। 

लॉकडाउन में इन शर्तों का करना होगा पालन
लॉकडाउन के दौरान लोगों को जरूरी शर्तों का पालन करना होगा। इन शर्तों में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, बड़ी भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध, 50 मेहमानों के साथ शादी का कार्यक्रम, अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे शामिल है। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी जुर्माना लगेगा। वहीं सरकार ने कार्यस्थल के लिए भी निर्देश जारी किए है। कर्मचारियों की स्क्रीनिंग और साफ-सफाई का पूरा ख्याल रखना होगा। ऑफिस का बार-बार सैनिटाइजेशन और अलग-अलग शिफ्ट में काम करना होगा। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, मालेगांव, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती, नागपुर जैसे शहरों में कुछ प्रतिबंधों के साथ कई गतिविधियों को छूट दी है।

महारष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोनावायरस के मामले
देश में कोरोनावायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र  है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 5493 नए मामले सामने आए हैं और 156 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 7429 हो गया है। कुल मिलाकर राज्य में कोरोना के 1 लाख 64 हजार 626 केस हैं, जिनमें से 70 हजार 607 केस एक्टिव हैं। वहीं मुंबई की बात करें तो 24 घंटे में 1287 नए मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 75 हजार 539 केस सामने आ चुके हैं। मुंबई में अब तक 4371 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों की संख्या के मामले में दिल्ली ने मुंबई को पीछे छोड़ दिया है।

वर्तमान गतिविधियों को शुरू रखने का फैसला

कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सरकार ने लॉकडाउन में ज्यादा ढील देने के बजाय वर्तमान गतिविधियों को शुरू रखने का फैसला किया है।
सरकारी कार्यालयों में 15%, निजी ऑफिस में 10 % उपस्थिति प्रदेश के मनपा क्षेत्र के सरकारी कार्यालयों को 15 प्रतिशत कर्मचारी अथवा 15 कर्मचारी (जो भी अधिक होगा) क्षमता के साथ शुरू रखा जाएगा। जबकि निजी कार्यालयों में 10 प्रतिशत कर्मचारी अथवा 10 कर्मचारियों (जो भी अधिक होगा) को बुलाया जा सकेगा। राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में दुकानों को 9 से 5 बजे तक शुरू रखा जा सकेगा। 

मॉल-शॉपिंग काम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे

राज्य में मॉल, शॉपिंग काम्पलेक्स बंद रहेंगे। सभी प्रार्थना स्थल भी पहले की तरह बंद रहेंगे। मुंबई महानगर क्षेत्र को छोड़कर राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पुलिस से अनुमति लेनी पड़ेगी। राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया जा सकेगा। किसी व्यक्ति के निधन पर अंतिम संस्कार में 50 से अधिक लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। सार्वजनिक स्थलों पर मान और तंबाखू खाने पर रोक होगी। सार्वजनिक जगहों पर 6 फीट की दूरी बरकरार रखनी होगी। दुकानों में एक समय में पांच से अधिक लोगों को आने की अनुमति नहीं होगी। 

मनपा क्षेत्र में यह अनुमति 
राज्य की मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआर) क्षेत्र, नागपुर, अमरावती, अकोला, जलगांव, धुलिया, नाशिक, मालेगांव, औरंगाबाद, पुणे और सोलापुर मनपा क्षेत्र में अतिआवश्यक वस्तुओं की दुकानों को पहले की तरह खोले रखने की अनुमति होगी। गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें संबंधित मनपा के आदेश के अनुसार खोली जा सकेंगी। मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स के अलावा सभी गैर जरूरी बाजार, बाजार परिसर और दुकानों को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक शुरू रखा जा सकेगा। शराब की दुकानों को यदि अनुमति होगी तो खोला जा सकेगा अथवा होम डिलीवरी सेवा शुरू रहेगी।
आवश्यक और गैर जरूरी वस्तुओं की ई-कॉमर्स बिक्री शुरू रहेगी। 

फिलहाल शुरू उद्योगों का काम जारी रखा जा सकेगा। 
सरकारी और निजी निर्माण कार्य स्थल और मानसून पूर्व कामों को करने की अनुमति होगी। 
होम डिलीवरी रेस्टोरेंट और किचन को शुरू करने की अनुमति होगी। 
ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग को अनुमति होगी। 
सभी सरकारी कार्यालयों में (आपातकालीन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ट्रेजरी, आपदा प्रबंधन, पुलिस, एनआईसी, खाद्य व आपूर्ति, एफसीआई, एनवायके और मनपा की सेवा को छोड़कर) 15 प्रतिशत कर्मचारियों अथवा 15 कर्मचारियों (इनमें जो अधिक हो) की उपस्थिति अनिवार्य होगी। 
सभी निजी कार्यालयों में 10 प्रतिशत कर्मचारियों अथवा 10 कर्मचारियों (इनमें से जो अधिक हो) को बुलाया जा सकेगा। 
टैक्सी, कैब, रिक्शा और चार पहिया वाहनों में केवल आवश्यक यात्रा के लिए दो यात्री और एक चालक को बैठने की अनुमति होगी। मोटरसाइकिल पर केवल चालक बैठ सकेंगे। 
प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन और पेस्ट कंट्रोल, तकनीशियन सेवाएं दे सकेंगे। 
पूर्व अनुमति लेकर गैरेज में वाहनों का मरम्मत कराया जा सकेगा
मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में एक जिले से दूसरे जिले में आवश्यक गतिविधियों और कार्यालय के कामकाज के लिए यातायात की अनुमति होगी। लेकिन खरीदारी के लिए नागरिकों से घर के पास के बाजार में ही जाने की अपेक्षा है। गैर जरूरी कामों के लिए लंबी दूरी के सफर के लिए अनुमति नहीं होगी। 
विवाह समारोह के लिए खुली जगह, लॉन और नॉन एसी हाल में 50 से अधिक लोग नहीं जुट सकेंगे। 
घर के बाहर शारीरिक गतिविधियों को शर्तों के साथ मंजूरी रहेगी 
अखबारों के प्रकाशन और वितरण को अनुमति होगी। अखबारों की होम डिलीवरी भी की जा सकेगी। 
विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों के कर्मचारियों को पेपर जांचने, रिजल्ट घोषित करने जैसे कामों के लिए यात्रा की अनुमति होगी। 
नाई की दुकान, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर को खोलने की अनुमति होगी। 
राज्य के शेष हिस्सों में इन गतिविधियों को अनुमति 
सार्वजनिक और निजी परिवहन के लिए तीन और चार पहिया वाहनों में चालक के अलावा दो यात्री सफर कर सकेंगे। जबकि दुपहिया पर केवल चालक को बैठने की अनुमति होगी।  
जिला अंतर्गत बस सेवा को 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ शुरू किया जा सकेगा। 
एक जिले से दूसरे जिलों में आवाजाही पर नियंत्रण होगा 
गैर जरूरी बाजार और दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक शुरू रखी जा सकेंगी। 
घर के बाहर शारीरिक गतिविधियों को शर्तों के साथ अनुमति होगी। 
नाई की दुकान, सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। 
 

Created On :   29 Jun 2020 5:49 PM IST

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