मद्रास हाई कोर्ट ने गुटखा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना को रद्द किया

Madras High Court quashes notification banning sale of gutkha in Tamil Nadu
मद्रास हाई कोर्ट ने गुटखा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना को रद्द किया
तमिलनाडु मद्रास हाई कोर्ट ने गुटखा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना को रद्द किया

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा आयुक्त की 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसमें राज्य में गुटका और पान मसाला की बिक्री और निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

तमिलनाडु सरकार ने खाद्य सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम (एफएसएसए) के अस्थायी प्रावधानों के तहत गुटखा और पान मसाला उत्पादों की बिक्री और निर्माण पर प्रतिबंध लगाया था और खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचनाओं द्वारा इसे लगातार बढ़ाया जा रहा था।

जस्टिस के. कुमारेश बाबू और जस्टिस आर. सुब्रमण्यन की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (एफएसएसए) गुटका उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान नहीं करता है। अगर हम एफएसएसए के तहत लगातार अधिसूचना जारी करने के लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्त की शक्ति को बरकरार रखते हैं, जिससे खाद्य उत्पाद पर लगभग स्थायी प्रतिबंध लगाया जाता है, तो हम कुछ ऐसा करने की अनुमति देंगे जो कानून द्वारा अपेक्षित नहीं था।

अदालत ने यह भी कहा कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा लगातार जारी की गई अधिसूचनाएं अधिकारी की शक्तियों के भीतर नहीं हैं और उन्होंने इस तरह की अधिसूचना जारी करने में अपनी शक्तियों का उल्लंघन किया है। पीठ ने यह भी कहा कि वह आयुक्त द्वारा जारी लगातार अधिसूचनाओं को रद्द कर रही है क्योंकि वह अधिकारी की शक्तियों से अधिक थीं।

(आईएएनएस)

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Created On :   25 Jan 2023 9:30 PM IST

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