बहला फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास
डिजिटल डेस्क,पन्ना। नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने फिर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामलें में दोषी पाए गए अभियुक्त प्रताप सिंह बघेल को पॉस्को एक्ट की न्यायालय पन्ना में सजा सुनाई गई है। न्यायालय के विशेष न्यायाधीश इंद्रजीत रघुवंशी द्वारा अभियुक्त को आईपीसी की धारा ३७६(२)(एन) के आरोप में आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक की सजा एवं ५००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया हेै साथ ही अन्य धाराओं आईपीसी की धारा ३६३ के आरोप में ०३ वर्ष का कारावास १००० रूपए के अर्थदण्ड, धारा ३६६ के आरोप में ०५ वर्ष के कारावास एवं २००० रूपए के अर्थदण्ड से दोषी पाए जाने पर दण्डित किया गया है। अभियोजन घटना की संक्षिप्त जानकारी के अनुसार पीडि़ता नाबालिग के पिता द्वारा दिनांक १२ अप्रैल २०१८ को अजयगढ थानें में मौखिक रिपोर्ट की थी। घटना अनुसार दिनांक १० अप्रैल को फरियादी उसकी पत्नी सुबह ०७ बजे खेत में कटाई के लिए गए थे घर में फरियादी के बच्चें एवं बहू थे दोपहर १२ फरियादी पिता का पता चला कि उसकी लडक़ी घर से कहीं चली गई है।
घर आकर पता किया तो लडक़े ने बताया कि सुबह १०:३० बजे सामान लेने दुकान गई थी जो वापस नही आई। गांव में पता करने पर बताया गया कि एक लडका उसे ले जाते हुए दिखा जिसके बाद फरियादी तथा परिवार के लोगों ने तलाशी की पता नही चलने पर फरियादी पिता ने अजयगढ थाने में पहँुचकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए आरोपी पर पुत्री बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का संदेह जाहिर किया। थानें में फरियादी पिता की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा ३६३ के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की। विवेचना के दौरान नाबालिग को दस्तायाब किया गया तथा न्यायालय में धारा १६४ के कथन करवाऐ गए। प्रकरण की विवेचना में अभियुक्त द्वारा अपराध किया जाना प्रमाणित पाए जाने पर दर्ज प्रकरण में धाराओं इजाफा करते हुए पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई तथा सम्पूर्ण विवेचना कार्यवाही पूरी करते हुए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट न्यायालय में पूरी हुई। प्रकरण में अभियुक्त को दोषी पाते हुए न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। प्रकरण में शासन अभियोन पक्ष की ओर से लोक अभियोजन अधिकारी संदीप कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश खरे द्वारा की गयी।
Created On :   16 March 2023 10:44 AM IST